पहले पोस्टल बैलट लेकर घर चले जाते थे, अब चुनाव आयोग ने चेंज कर दिया यह नियम

Published : Oct 09, 2023, 05:06 PM ISTUpdated : Oct 09, 2023, 07:18 PM IST
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सार

चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। चार राज्यों में विधानसभा चुनाव 1 फेज में होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में दो फेज में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। 

New Rules For Postal Ballot. चुनाव आयोग ने मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम राज्य के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग की जाएगी जबकि बाकी के 4 राज्यों में 1 फेज में वोट डाले जाएंगे। मिजोरम में 7 नवंबर, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 23 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। सभी राज्यों के चुनाव परिणाम 03 दिसंबर को घोषित होंगे। पांच राज्यों में चुनाव के दौरान पोस्टल बैलट से वोटिंग के नियम में आयोग ने बदल दिए हैं।

अब फिजिकली सबमिट होंगे पोस्टल बैलट

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि इस बार से हम पोस्टल बैलट के नियम को भी बदल रहे हैं। पहले पोस्टल बैलट लेकर लोग घर चले जाते थे और बाद में जमा करते थे। कई बार ऐसी भी सूचनाएं मिली की कम मार्जिन वाली सीटों पर पोस्टल बैलट के वोट इकट्ठा होकर चुनाव को प्रभावित करते हैं। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि 200 या 300 बैलट पेपर वोट भी कम मार्जिन वाली सीटों पर परिणाम बदल सकते थे। अब यह नियम बदल दिया गया है। सभी पोस्टल बैलट भी अब सिर्फ फैसिलिटेशन सेंटर पर फिजिकली जमा होंगे। इससे चुनावों को प्रभावित होने से बचाया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने भी इसे लेकर कानून में संसोधन किए हैं।

चुनाव ड्यूटी वाले कर्मचारी करते रहे प्रयोग

चुनावों के दौरान अपने बूथ से दूर चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने वाले चुनाव कर्मचारियों को पोस्टल बैलट से वोटिंग की सुविधा दी जाती थी। वे इसे लेकर घर चले जाते थे। लेकिन अब यह सुविधा होगी कि वे सुविधा केंद्र पर ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि ज्यादा समय तक वोटर्स के पास पोस्टल बैलट होने से राजनैतिक दल दबाव बना सकते हैं और चुनाव के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए अब यह सुविधा खत्म की जा रही है। चुनाव में भाग लेने वाले कर्मचारी अब अपनी सुविधा केंद्र पर ही वोट डाल पाएंगे और उन्हें फिजिकली इसे जमा कराना होगा।

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