Voter Education: 18 साल हो गई उम्र, जानें कैसे बनवा सकते हैं वोटर आईडी कार्ड

Published : Mar 19, 2024, 02:04 PM ISTUpdated : Mar 19, 2024, 02:34 PM IST
Voter Registration

सार

वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए 18 साल उम्र जरूरी है। 

नई दिल्ली। केंद्र की नई सरकार चुनने के लिए देश में आम चुनाव (Lok Sabha Election 2024) हो रहे हैं। चुनाव के दौरान वोट डालने के लिए जरूरी है कि आपका नाम मतदाता सूची में हो। भारत में वोट डालने के लिए कम से कम उम्र 18 साल है। अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो आप भी अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। इससे आप चुनावों में मतदान कर पाएंगे।

वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधा चुनाव आयोग द्वारा दी जाती है। इसके लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है। उम्र सीमा 18 साल है। चुनाव आयोग की वेबसाइट https://voterportal.eci.gov.in/ पर जाकर वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन दिया जा सकता है। आपको वेबसाइड पर दिया गया फॉर्म 6 भरना होगा। फॉर्म 6 पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा। इसमें जरूरी जानकारी देकर आप लॉगइन कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्म 6 आएगा। इसमें अपने बारे में जानकारियां देनी है।

ऑफलाइन भी कर सकते हैं आवेदन

अगर आप ऑफलाइन आवेदन देना चाहते हैं तो चुनाव आयोग द्वारा इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। आपको फॉर्म 6 की दो कॉपी भरनी होगी। यह फॉर्म निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों/सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों और बूथ स्तर के अधिकारियों के कार्यालयों में मुफ्त उपलब्ध है।

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इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड आपको फॉर्म 6 भरने के साथ ही कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे। आपको जन्म तारीख के सबूत के लिए दस्तावेज देना होगा। इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट (जिसमें जन्म की तारीख लिखा हो) या भारतीय पासपोर्ट दे सकते हैं। आपको निवास के सबूत के लिए दस्तावेज भी देना होगा। इसके लिए पानी/बिजली/गैस कनेक्शन बिला, आधार कार्ड, बैक या डाकघर का पासबुक, भारतीय पासपोर्ट, जमीन का कागज, रिजिस्ट्रीकृत किराया पट्टा विलेख (किराएदार होने पर) या रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख (मकान मालिक होने पर) दे सकते हैं। अगर कोई परेशानी हो तो 1950 पर फोन कर मदद मांगी जा सकती है।

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