ED ने JKCA मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दायर की, पूर्व सीएम फारूख अब्दुल्ला समेत इनके नाम शामिल

JKCA money laundering probe ईडी ने कहा कि यह मामला जम्मू और कश्मीर क्रिकेट संघ के धन को अलग-अलग पार्टियों के विभिन्न व्यक्तिगत बैंक खातों में स्थानांतरित करने से संबंधित है, जिसमें जेकेसीए के पदाधिकारी शामिल हैं। 

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) में मनी लॉन्ड्रिंग केस (money laundering case) के सिलसिले में ईडी (ED) ने पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। पूर्व सीएम अब्दुल्ला व अन्य के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच ईडी कर रही है। 

27 अगस्त को ईडी करेगी पूछताछ

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प्रॉजिक्यूसन ने चार जून को श्रीनगर में पीएमएलए की विशेष अदालत में शिकायत दायर की थी। ईडी ने आरोपपत्र में अहसान अहमद मिर्जा और मीर मंजूर गजानफर, दोनों जेकेसीए के पूर्व कोषाध्यक्ष और कुछ अन्य को भी आरोपी बनाया है। अदालत ने आरोपियों को 27 अगस्त को पेश होने के लिए तलब किया है।

फारूख अब्दुल्ला की कई संपत्तियों को कर चुकी है कुर्क

ईडी ने मिर्जा को सितंबर, 2019 में गिरफ्तार किया था और उसी साल नवंबर में उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। ट्रायल चल रहा है। इस मामले में एजेंसी द्वारा अब्दुल्ला से कई बार पूछताछ की जा चुकी है। फारूख अब्दुल्ला व अन्य कई लोगों की करीब 21.55 करोड़ रुपये की संपत्तियों को तीन बार में ईडी कुर्क कर चुकी है।

सीबीआई की चार्जशीट के बाद ईडी ने शुरू किया जांच

ईडी ने कहा कि यह मामला जम्मू और कश्मीर क्रिकेट संघ के धन को अलग-अलग पार्टियों के विभिन्न व्यक्तिगत बैंक खातों में स्थानांतरित करने से संबंधित है, जिसमें जेकेसीए के पदाधिकारी शामिल हैं। दरअसल, जेकेसीए बैंक खातों से बिना किसी स्पष्ट कारण के काफी धन को नकद निकाला गया है। सीबीआई द्वारा इन आरोपों के खिलाफ 2018 में आरोप पत्र दायर किया गया था। इसी आरोप पत्र के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की है।

ईडी की जांच में यह अनियमितताएं सामनें

सीबीआई की चार्जशीट में पूर्व एकाउंटेंट बशीर अहमद मिसगर और गुलज़ार अहमद बेघ का भी नाम है। इन लोगों पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा खेल को बढ़ावा देने के लिए दिए गए 2002 से 2011 के बीच अनुदान से 43.69 करोड़ रुपये की जेकेसीए फंड की हेराफेरी का आरोप लगाया। ईडी ने पहले कहा था कि उसकी जांच में पाया गया कि जेकेसीए ने वित्तीय वर्ष 2005-2006 से 2011-2012 (दिसंबर 2011 तक) के दौरान तीन बैंक खातों में बीसीसीआई से 94.06 करोड़ रुपये प्राप्त किए। यह आरोप लगाया गया था कि जेकेसीए के तहत कई अन्य बैंक खाते खोले गए जिनमें धन हस्तांतरित किया गया। नए बैंक खातों के साथ-साथ पहले से मौजूद खातों का इस्तेमाल बाद में जेकेसीए फंड को वैध बनाने के लिए किया गया।

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