मास्क मशीन धोखाधड़ी मामला: कंपनी पर 12.88 लाख रु. का जुर्माना

Published : Aug 10, 2024, 06:32 PM IST
मास्क मशीन धोखाधड़ी मामला: कंपनी पर 12.88 लाख रु. का जुर्माना

सार

एर्नाकुलम के रहने वाले और एस जी बैग्स के मालिक श्रीजीत जी द्वारा दायर एक शिकायत पर एर्नाकुलम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने यह आदेश पारित किया है।

कोच्चि: कोविड काल में जीवनयापन का साधन बने मास्क निर्माण को अस्त-व्यस्त करने वाली मशीन निर्माता कंपनी को नुकसान की भरपाई, अदालती खर्च और मशीन की कीमत शिकायतकर्ता को देनी होगी, एर्नाकुलम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने आदेश दिया। एर्नाकुलम के रहने वाले और एस जी बैग्स के मालिक श्रीजीत जी द्वारा दायर एक शिकायत पर यह आदेश पारित किया गया है।

तमिलनाडु निवासी टी. विश्वनाथ शिवन के स्वामित्व वाली शिवन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। सितंबर 2020 में, शिकायतकर्ता ने विपक्षी पक्ष से 6,78,500/- रुपये में मशीन खरीदी थी। कोविड काल में फेस मास्क बनाने को जीवनयापन का जरिया बनाने के लिए शिकायतकर्ता ने यह मशीन खरीदी थी। लेकिन बाद में पता चला कि मशीन के कई पुर्जे गायब थे। विपक्षी पक्ष ने शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया कि यह शिपिंग में हुई गलती के कारण हुआ है और जल्द ही ये पुर्जे डिलीवर कर दिए जाएंगे। हालाँकि, इन पुर्जों का उपयोग करके बनाए गए मास्क भी ठीक नहीं थे। इससे शिकायतकर्ता को भारी नुकसान हुआ। कई अस्पतालों से मास्क के ऑर्डर मिले थे। लेकिन शिकायतकर्ता उन्हें डिलीवर नहीं कर सका।

हालांकि, विपक्षी पक्ष का तर्क था कि शिकायतकर्ता के प्रतिष्ठान में तकनीकी रूप से अकुशल कर्मचारियों द्वारा काम करने के कारण मास्क खराब हो गए थे। मशीन की जांच के लिए एक विशेषज्ञ आयोग नियुक्त किया गया और आयोग ने इस रिपोर्ट की जांच की। आयोग ने पाया कि शिकायतकर्ता का दावा सही है। आयुक्त ने कहा कि मशीन का संचालन ध्वनि प्रदूषण और सुरक्षा खतरा पैदा करता है। आयुक्त ने कहा कि शिकायतकर्ता का इरादा मशीन खरीदकर कोविड काल की मांग के अनुसार मास्क का निर्माण और बिक्री करना था। हालांकि, आदेश में कहा गया है कि विपक्षी पक्ष के गैरकानूनी कार्यों के कारण शिकायतकर्ता को बहुत मानसिक पीड़ा और वित्तीय नुकसान हुआ है।

"पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून से 2019 में नए कानून में बदलाव ने उपभोक्ता अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाया है। "उपभोक्ता सावधान रहें" के सिद्धांत से "विक्रेता सावधान रहें" में एक रचनात्मक बदलाव आया है।" पीठासीन अधिकारी डी.बी. बिनू और सदस्य वी. रामचंद्रन और टी.एन. श्रीविद्या की पीठ ने विचार किया। विपक्षी पक्ष को शिकायतकर्ता को मशीन की कीमत 6,78,500/- रुपये वापस करने का आदेश दिया गया। इसके अलावा, अदालत ने विपक्षी पक्ष को 45 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को छह लाख रुपये मुआवजे और दस हजार रुपये का अदालती खर्च देने का निर्देश दिया। शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता आशा पी. नायर ने किया।

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