पश्चिम बंगाल पुलिस V/s BSF: गवर्नर ने बताया इसे ममता का बहुत खतरनाक कदम; पढ़िए Exclusive Interview

BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने को लेकर ममता बनर्जी खासी नाराज हैं। वे इसका विरोध कर रही हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़(Governor Jagdeep Dhankar) ने इसे ममता बनर्जी का एक खतरनाक कदम बताया है। पढ़िए asianet news को दिया उनका Exclusive Interview

Asianet News Hindi | Published : Dec 11, 2021 5:28 AM IST / Updated: Dec 11 2021, 11:00 AM IST

कोलकाता. BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने का लगातार विरोध कर रहीं ममता बनर्जी(Mamata Banerjee) के इस कदम को राज्यपाल जगदीप धनखड़ जगदीप धनखड़(Governor Jagdeep Dhankar) ने खतरनाक बताया है। asianet news को दिए अपने Exclusive Interview में धनखड़ ने कहा कि राज्य पुलिस और BSF को अपराधियों और देशद्रोहियों पर संयुक्त रूप से कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, न कि स्थानीय पुलिस को BSF पर नजर रखनी चाहिए। 

पहले जानें क्यों बढ़ रहा विवाद
बता दें कि हाल में ममता बनर्जी ने WB की पुलिस को आदेश दिया है कि वे सीमा सुरक्षा बल (BSF) का विरोध करें, अगर वे अंदर आते हैं। ममता ने 9 दिसंबर को कहा कि कानून-व्यवस्था राज्य का विषय है। बांग्लादेश की सीमा से लगते नदिया जिले की पुलिस को उन्होंने निर्देश दिया कि BSF को उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर के इलाकों में प्रवेश करने से रोकें। बगैर अनुमति गांवों में न घुस पाए BSF। बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में बीएसएफ अधिनियम में बदलाव किए थे। जिसने पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15 किमी से 50 किमी तक तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने के लिए BSF के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया था। इसी मुद्दे पर एशियानेट न्यूजेबल(Asianet Newsable) के याकूब(Yacoob) ने राज्यपाल धनखड़ से बातचीत की।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जिसमें उन्होंने राज्य पुलिस से कहा है कि BSF को बिना अनुमति के गांवों में प्रवेश नहीं करने दिया जाए?

आप देखिए, उन्होंने वास्तव में यह निर्देश जारी किया है। यदि आप पब्लिक डोमेन इनपुट पर जाएं, तो उसने तीन निर्देश दिए हैं: पहला, बीएसएफ को 15 किलोमीटर तक सीमित किया जाना चाहिए। यह बिल्कुल अवैध है, क्योंकि बीएसएफ का क्षेत्र कानूनी रूप से बढ़कर 50 किलोमीटर (सीमावर्ती इलाकों में) हो गया है। अतः यह निर्देश विधिसम्मत आदेश के विरुद्ध है। नंबर 2-उन्होंने संकेत दिया है कि बीएसएफ के लोगों को स्थानीय पुलिस की अनुमति लेनी चाहिए, जो कानूनी रूप से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। तीसरा, एक अधिक खतरनाक पहलू - संभावित रूप से बहुत, बहुत खतरनाक- यह है कि स्थानीय पुलिस को बीएसएफ पर नजर रखने को कहा गया है।

आपने 9 दिसंबर को लिखे एक पत्र में कहा है कि ममता बनर्जी का रुख राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए 'संभावित रूप से खतरनाक' है। संवैधानिक रूप से क्या राज्यपाल इससे निपटने कुछ कर सकता है?

संविधान के तहत यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं संविधान की रक्षा और उसका बचाव करूं। संवैधानिक कानून का पालन करना उनका (ममता बनर्जी का) दायित्व है। अगर उनकी हरकतें कानून के खिलाफ हैं, अगर आप 1984 के बीएसएफ अधिनियम को देखते हैं, तो स्थिति बहुत स्पष्ट है कि बीएसएफ को क्या करना चाहिए? संघीय भावना को ध्यान में रखते हुए इन मामलों को नाजुक ढंग से निपटाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें मिलन, समन्वय, सहयोग और सद्भाव बनाना चाहिए, ताकि ये एजेंसियां ​​​​एक साथ काम करें। राज्य पुलिस और बीएसएफ को अपराधियों और देशद्रोहियों पर संयुक्त रूप से कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, न कि इसके विपरीत स्थानीय पुलिस को बीएसएफ पर नजर रखनी चाहिए।

उन्हें (ममता) संविधान का पालन करना चाहिए और मुझे संविधान की रक्षा करनी होगी। जरा सोचिए कि वह किस तरह की स्थिति पैदा कर रही हैं? राज्य और केंद्रीय एजेंसियों को लोकतंत्र की सेवा करनी चाहिए। इसी तरह उन्हें सद्भाव जीतना है; मिलकर जीतना चाहिए। उसकी सुनियोजित शिकायतों को देखें? सबसे दुर्भाग्यपूर्ण। मुझे उम्मीद है कि उस पर अच्छी समझ बनी रहेगी।

बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा कैसे करता है?
मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और जम्मू-कश्मीर के पूरे क्षेत्र का पूरा क्षेत्र बीएसएफ ऑपरेशन के अधीन है। और 1973 से ही, गुजरात में 80 किलोमीटर (ऑपरेशन का क्षेत्र) है, राजस्थान में 50 किलोमीटर। अब, दो सीमावर्ती राज्यों-पंजाब और पश्चिम बंगाल के लिए बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की गई है। इसका एक तर्क यह भी है कि जैसा आप आज जानते हैं, बंगाल की तीन देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री बाकियों कीतरह संवैधानिक कानून का पालन करेंगे।

अगर इस मुद्दे को दूसरी तरफ रख दूं, तो इस स्तर पर कुछ और भी मुद्दे हैं, तो हमें निश्चित रूप से उन्हें सुलझाना होगा। मैंने मुख्यमंत्री से अपील की है और मुख्यमंत्री से मेरी अपील बहुत स्पष्ट है  कि मैंने उन्हें सौहार्द पैदा करने, समन्वय पैदा करने और विश्वास बढ़ाने का संकेत दिया है, ताकि राज्य और केंद्रीय एजेंसियां ​​मिलकर काम करने की स्थिति में हों और एकजुटता से कार्य करें। मुझे यकीन है कि देश की सुरक्षा में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति इस तरह के रुख की सराहना नहीं कर सकता (सीएम ममता बनर्जी की कार्रवाई राज्य पुलिस को बीएसएफ पर नजर रखने के लिए कहती हैं)।

केवल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में, जो कानून के संरक्षण और बचाव के दायित्व के साथ जुड़ा हुआ है, मैं इस स्थिति में बेरुखी रवैया नहीं रख सकता हूं। मैंने मुख्यमंत्री से सवाल किया है, मैंने उनसे अपील की है। मैंने उन्हें चेताया है कि वह राष्ट्रहित में, जनहित में तत्काल कदम उठाएं और स्थानीय पुलिस को दिए गए अपने बयानों और निर्देशों को वापस बुलाएं।

बीएसएफ के मुद्दे को लेकर टीएमसी ने आप पर बीजेपी प्रवक्ता होने और राज्यपाल के पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है, आप क्या कहेंगे?

हम ऐसे राज्य में हैं, जहां संविधान और कानून शासन से कोसों दूर है। अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल को (सभी विषयों पर) जानकारी देना (मुख्यमंत्री का) कर्तव्य है। वह दो साल से अधिक समय से विफल रही है; जानकारी का एक भी अशंक प्रदान नहीं किया गया। जब राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे की बात आती है, तो हम कमजोर नहीं हो सकते। हमने उनसे 'सबसे पहले राष्ट्र' रखने के लिए कहा है। 

हाल में एक BJP विधायक का बयान आया था, जिसमें दार्जिलिंग को पश्चिम बंगाल से अलग करने की मांग उठाई गई है, इस मामले में TMC आप पर आरोप लगा रही है कि आप चुप हैं?

मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। वास्तव में मैंने टीएमसी के एक वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय को कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया था, उन्हें अपना जवाब देने के लिए नहीं।

एक बात कह दूं कि मीडिया द्वारा फैलाया गया यह बयान कि 'टीएमसी ऐसा कह रही है' बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मीडिया को पश्चिम बंगाल की स्थिति जानने की जरूरत है। आज मानवाधिकार दिवस (10 दिसंबर) है। मानवाधिकार आयोग इससे पहले एक रिपोर्ट दे चुका है। बंगाल में कानून का नहीं; शासक(ममता) का शासन है। कोलकाता हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और SHRC के अध्यक्ष के अनुसार, यहां मानवाधिकारी वेंटिलेटर पर है, ICU में है।

पश्चिम बंगाल में लोगों के मन में भय इतना तीव्र और गंभीर है कि वे अपनी बात तक नहीं कर पाते हैं। इस महान देश के नागरिक के रूप में हमें लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करना चाहिए। वे मूल्य तभी कायम रह सकते हैं, जब शासन संवैधानिक कानून के सम्मत हो। बंगाल में स्थिति बेहद चिंताजनक है। यह बहुत, बहुत खतरनाक है। आजादी के बाद देश में पहली बार चुनाव के बाद हुई हालिया हिंसा इतनी गंभीर है। बलात्कार, हत्या, आगजनी और क्या नहीं की घटनाएं हुई हैं? सरकार बदमाशों के लिए अंधी हो गई और अब हकीकत सामने आ रही है।

तो समय आ गया है जब मैं प्रशासन से अपील करता हूं...और सबसे बड़ी समस्या यह है कि पश्चिम बंगाल में नौकरशाही का पूरी तरह से राजनीतिकरण किया गया है, पूरी तरह से सत्तारूढ़ व्यवस्था के साथ गठबंधन कर दिया गया है। लोकतंत्र का गला घोंटना इतना गंभीर है कि राज्य के भीतर यदि कोई जीना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, सेवा करना चाहता है या राजनीति में संलग्न होना चाहता है, तो उसके पास केवल एक ही विकल्प बचा है,  या तो सत्ताधारी दल के साथ रहें या उनका हमला सहें। यह उचित समय है, जब मीडिया इसे उजागर करे।

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