Supreme Court: दलित पिता और मां की जाति अलग, बच्चों को मिलेगा आरक्षण का लाभ?

Supreme Court: दलित पिता और मां की जाति अलग, बच्चों को मिलेगा आरक्षण का लाभ?

Published : Dec 06, 2024, 11:48 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने एक दलित पुरुष और गैर दलित महिला के बच्चों को लेकर बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग बच्चे अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र हासिल कर सकेंगे। हालांकि महिला को इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने एक दलित पुरुष और एक गैर दलित महिला को बीच विवाह को रद्द किया। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि नाबालिग बच्चों को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। हालांकि महिला को यह प्रमाण पत्र जारी नहीं हो सकेगा। कोर्ट ने महिला के पति को आदेश दिया कि वह 6 माह के भीतर बच्चों के लिए एससी प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। वह स्नातकोत्तर तक उनकी शिक्षा का सारा खर्च भी वहन करेगा। इसके साथ ही वह महिला और बच्चों को आजीवन भरण-पोषण के लिए एकमुश्त समझौते के अतिरिक्त राशि देगा। महिला को एकमुश्त रूप से पति से 42 लाख रुपए मिलेंगे। 
 

13:05एक मंच पर Hamas Chief और Nitin Gadkari, वो किस्सा जो कर देगा हैरान
03:19रेप के दोषी कुलदीप सेंगर को जमानत कैसे मिली? | SC में चुनौती
07:28Christmas 2025: जब PM मोदी पहुंचे चर्च | देखें खास पल
05:0425 दिसंबर सुबह की बड़ी खबरें: कर्नाटक में भीषण सड़क हादसा, मचा हाहाकार । Karnataka Road Accident
03:23उन्नाव रेप केस पीड़िता बोलीं: ‘मेरी बात सुन सोनिया–राहुल की आंखों में आ गए आंसू’
03:11Bangladesh में क्या हो रहा है? हिंदू युवक की हत्या के बाद भारत में उबाल
03:13Gaza पर आंसू, Bangladesh में Dalit की हत्या पर चुप्पी? CM योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला
05:55UP Assembly में प्रदूषण पर चर्चा, स्पीकर ने SP MLA को लगाई फटकार
02:50Unnao Case: पीड़िता की मां बोलीं, ‘Bail रद्द होनी चाहिए, तभी मिलेगा न्याय’
10:09Aravalli Hills Controversy: क्या है अरावली? क्यों हो रहा विरोध और क्या है खतरा