छोटे टैक्सपेयर्स को लेट फीस में छूट का ऐलान, जीएसटी कौंसिल की मीटिंग में लिए गए कई बड़े फैसले

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 43वें जीएसटी कौंसिल में यह निर्णय लिया गया है कि टैक्स पेयर्स पेंडिंग रिटर्न भर सकते हैं और उनको एमनेस्टी स्कीम में लेट फीस में छूट दिया जाएगा।

Asianet News Hindi | Published : May 28, 2021 3:24 PM IST / Updated: May 28 2021, 09:18 PM IST

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 43वें जीएसटी कौंसिल में यह निर्णय लिया गया है कि टैक्स पेयर्स पेंडिंग रिटर्न भर सकते हैं और उनको एमनेस्टी स्कीम में लेट फीस में छूट दिया जाएगा। लेट फीस को भी काफी कम करने का फैसला लिया गया है। इसका लाभ छोटे करदाताओं को मिलेगा। टैक्सपेयर्स के लिए लेट फीस को करने का निर्णय भविष्य में भी प्रभावी रहेगा।

कोविड इलाज के उपयोग वाले उपकरणों में आयात छूट

कोविड संबंधित उपकरणों के आयात में टैक्स पर छूट दी गई है। यह छूट 31 अगस्त 2021 तक बढ़ा दी गई है। कोरोना इलाज के लिए उपयोग में आने वाले उपकरणों या दवाइयों के अलावा ब्लैक फंगस में इस्तेमाल किए जाने वाले एम्फोटेरिसिन-बी के आयात पर भी टैक्स में छूट दिया गया है। 

वैक्सीन कंपनियों को 4500 करोड़ रुपये एडवांस पेमेंट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि दो वैक्सीन कंपनियों को एंडवांस में 4500 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। सरकार जापानी, यूरोपीय संघ सहित अन्य प्रोडक्शन/सप्लाई कंपनियों के साथ काम रही है। अगले महीने से अधिक सप्लाई होनी शुरू हो जाएगी। 

सीए की बजाय सेल्फ अटेस्टेड रिटर्न भी होगा मान्य

वार्षिक रिटर्न फाइलिंग को भी सरल बनाया गया है। जीएसटी कौंसिल ने सीजीएसटी अधिनियम में संशोधन करने की सिफारिश की है। अब चार्टेड अकाउंटेंट्स की बजाय सेल्फ अटेस्टेड प्रमाण को भी मान्य कर लिया जाएगा। 

दो करोड़ से कम टर्नओवर पर रिटर्न फाइलिंग आॅप्शनल

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 2 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले छोटे करदाताओं को वार्षिक रिटर्न फाइलिंग आॅप्शनल रहेगा। रिटर्न केवल उन करदाताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये या अधिक है।

 

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