कोरोना महामारी: मास्क नहीं पहनने पर मुंबई में दर्ज हुई पहली एफआईआर, जानें क्या सजा मिलेगी?

आईपीसी की धारा 188 के तहत बुधवार को बीएमसी ने चेंबूर में मास्क नहीं पहनने के आरोप में एफआईआर दर्ज की। अधिकारियों ने कहा कि मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जरूरी है, इसलिए, वे इसे सख्ती से लागू कर रहे हैं।

मुंबई. कोरोना में मास्क न पहनने पर मुंबई में पहली एफआईआर दर्ज की गई। चेंबूर में 28 साल के राहुल वानखेड़े नाम का शख्स बिना मास्क के दिखा, जिसके बाद कार्रवाई की गई। 

आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज
आईपीसी की धारा 188 के तहत बुधवार को बीएमसी ने चेंबूर में मास्क नहीं पहनने के आरोप में एफआईआर दर्ज की। अधिकारियों ने कहा कि मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जरूरी है, इसलिए, वे इसे सख्ती से लागू कर रहे हैं। 

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एक अधिकारी के मुताबिक, आरोपी राहुल बिना मास्क लगाए घूम रहा था तभी बीएमसी की टीम ने उसे मास्क न पहनने पर टोका। लेकिन उसने बीएमसी के कर्मचारियों को पलटकर उल्टा सीधा जवाब दिया, जिसके बाद बीएमसी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

मुंबई में कोरोना के 2 लाख 30 हजार से ज्यादा केस 
मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों संख्या 2 लाख 30 हजार के पार जा चुकी है। वहीं यहां पर कोरोना से मरनेवालों की संख्या 9 हजार 500 से ज्यादा हो गई है।

मास्क नहीं पहनने पर हो सकती है जेल
महामारी रोग अधिनियम, 1897 की धारा 3, अधिनियम के तहत किये गए आदेश को नहीं मानने पर दंड का प्रावधान करती है। इसमें धारा 188 के तहत केस दर्ज किया जाता है। इस धारा के तहत एक निश्चित अवधि के लिए जेल, जो एक महीने तक हो सकती है या फिर 200 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। कई केस में दोनों सजा दी जा सकती है। 

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