भारत आने वाले यात्रियों को खुद उठाना पड़ेगा 7 दिन के क्वारंटीन रहने का खर्चा, सरकार ने जारी की गाइडलाइन

Published : Aug 02, 2020, 08:30 PM IST
भारत आने वाले यात्रियों को खुद उठाना पड़ेगा 7 दिन के क्वारंटीन रहने का खर्चा, सरकार ने जारी की गाइडलाइन

सार

कोरोना वायरस के चलते 25 मार्च से सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द हैं। सरकार सिर्फ वंदे भारत मिशन के तहत विदेश में फंसे भारतीयों को वापस ला रही है। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को भारत आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन्स जारी की हैं।

नई दिल्ली. कोरोना वायरस के चलते 25 मार्च से सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द हैं। सरकार सिर्फ वंदे भारत मिशन के तहत विदेश में फंसे भारतीयों को वापस ला रही है। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को भारत आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन्स जारी की हैं। इसके मुताबिक, अब भारत आने वाले यात्रियों को 7 दिन के संस्थागत क्वारंटीन का खर्चा खुद उठाना पड़ेगा। 

गाइडलाइन के मुताबिक, 10 साल से छोटे बच्चों के साथ परिजनों, प्रेग्नेंसी, परिवार में मौत, गंभीर बीमारी और मरीज के साथ आने पर 7 दिन के संस्थागत क्वारंटीन से छूट मिल सकती है। हालांकि, इन सभी लोगों को 14 दिन घर पर सेल्फ आइसोलेट होना पड़ेगा। यह गाइडलाइन 8 अगस्त से लागू होगी। 

यात्रा से पहले इन नियमों का करना होगा पालन
- यात्रा से 72 घंटे पहले सभी यात्रियों को सेल्फ डिक्लेयरेशन फॉर्म भरना होगा। 
- यात्रियों को यह लिखकर देना होगा कि वे 14 दिन क्वारंटीन रहेंगे। इनमें से 7 दिन उन्हें संस्थागत क्वारंटीन में रहना होगा। इसका खर्च उन्हें खुद उठाना पड़ेगा। 
- संस्थागत क्वारंटीन ना करना पड़े, उसके लिए यात्री को नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। 

प्लेन में बैठने के बाद मानना पड़ेगा ये नियम
- यात्रियों को टिकटों के साथ डू एंड डॉन्ट्स की लिस्ट दी जाएगी।
- सभी यात्रियों के फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा।
- बिना लक्षण वाले लोगों को ही बोर्डिंग की अनुमति दी जाएगी
- एयरपोर्ट पर सैनिटाइजेशन और डिसइन्फेक्शन करना अनिवार्य
- बोर्डिंग के दौरान यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा
 
यात्रा के दौरान इन नियमों का करना पड़ेगा पालन  
- जो यात्री पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेयरेशन फॉर्म नहीं भरेंगे, उन्हें भरना पड़ेगा। 
- यात्रा के वक्त मास्क पहनना होगा।
- सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा

यात्रा करने के बाद
- फ्लाइट से उतरने के बाद एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा
- एयरपोर्ट पर यात्रियों की धर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी
-  किसी यात्री में कोई लक्षण दिखा तो उसे तुरंत आइसोलेट कर हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा
- जरूरी परिस्थितियों को छोड़कर सभी यात्रियों को 7 दिन के लिए संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा

PREV

National News (नेशनल न्यूज़) - Get latest India News (राष्ट्रीय समाचार) and breaking Hindi News headlines from India on Asianet News Hindi.

Recommended Stories

बाइक पर पत्नी ने 27 सेकेंड में पति को जड़े 14 थप्पड़, देखें Viral Video
Viral Road Rage Video: HR नंबर प्लेट Thar के कारनामें ने इंटरनेट पर मचाई खलबली