
अहमदाबाद। मोदी सरनेम केस (Modi surname case) में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) द्वारा दायर याचिका को शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। सूरत के कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दोषी करार देते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाकर सूरत कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की गुहार लगाई थी। उन्होंने सूरत कोर्ट के आदेश पर स्टे लगाने की अर्जी दी थी। हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।
हाईकोर्ट ने कहा- राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक का आधार नहीं
कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं उसका कोई आधार नहीं है। दोषसिद्धि पर रोक कोई नियम नहीं है। राहुल गांधी के खिलाफ 10 मामले लंबित हैं। राजनीति में शुचिता की आवश्यकता है। गांधी ने कैंब्रिज में वीर सावरकर के खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल किया है। इसके बाद वीर सावरकर के पोते ने पुणे कोर्ट में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार करने से आवेदक के साथ अन्याय नहीं होगा। दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए कोई उचित आधार नहीं हैं। दोषसिद्धि उचित और कानूनी है।
सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस
राहुल गांधी के पास गुजरात हाईकोर्ट के उच्च पीठ के सामने अपील करने का विकल्प बचा है। इसके साथ ही वे सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी लगा सकते हैं। कांग्रेस ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट जाएगी। वर्तमान में दो साल जेल की सजा मिलने के चलते राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई है। वह छह साल तक संसद सदस्य बनने के लिए अयोग्य हैं।
आगे भी राहत नहीं मिली तो राहुल लोकसभा चुनाव 2024 से हो सकते हैं दूर
आगे भी कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती है तो उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने से वंचित रहना पड़ सकता है। राहुल वर्तमान में जमानत पर है। कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर आगे कोर्ट से राहत मिलती है तो उनकी संसद सदस्यता बहाल हो सकती है।
क्या है मोदी सरनेम मामला?
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में रैली करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था, "इन सब चोरों के नाम मोदी कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। खोजने पर और भी बहुत सारे मोदी मिलेंगे।" इसके चलते बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत की थी। 23 मार्च को सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराया था और उन्हें दो साल कैद की सजा सुनाई थी।
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