
अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट में कल राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मोदी सरनेम केस मामले की सुनवाई होने जा रही है। ऐसे में कल राहुल गांधी को कोर्ट की ओर से राहत दी जाएगी या उनकी सजा बरकरार रहेगी ये तो फैसले के बाद ही पता चलेगा। राहुल गांधी ने कर्नाटक में आयोजित रैली में मोदी सरनेम को लेकर विवादास्पद बयान दिया था.
मोदी सरनेम केस में कल सुबह 11 बजे सुनवाई
मोदी सरनेम केस में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया था। इसके बाद राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब कल सुबह 11 बजे गुजरात हाईकोर्ट की ओर से मामले में निर्णय दिया जाएगा। राहुल गांधी पर किए गए मानहानि के केस के साथ ही कोर्ट की प्रिसीडिंग शुरू होगी। कांग्रेस नेता की याचिका के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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Modi surnaname case: सूरत कोर्ट ने 2 साल की सुनाई थी सजा
मोदी सरनेम केस मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद कांग्रेस नेता की ओर से गुजरात हाईकोर्ट में अपील की गई थी। गुजरात के भाजपा विधायक पुर्णेश मोदी ने 2019 में इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
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Modi surnaname case hearing tomorrow : गुजरात कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण
राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम केस में यदि गुजरात हाईकोर्ट का फैसला बदलता है तो उनकी संसद सदस्यता भी फिर बहाल हो सकती है। गुजरात हाईकोर्ट यदि सूरत कोर्ट के फैसले के साथ जाती है तो राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट की ही उच्च पीठ के सामने अपील करनी होगी।
Modi surnaname case against rahul gandhi: क्या है मोदी सरनेम विवाद
राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक में आयोजित रैली के दौरान दिए भाषण में कहा था कि “सभी चोरों के सरनेम मोदी कैसे होते हैं”। इससे नाराज होकर गुजरात के भाजपा विधायक पुर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
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