
सूरत। गुजरात के सूरत के एक व्यक्ति को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा मिली है। उसे एक नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में दोषी पाया गया है। उसने 18 अक्टूबर 2021 की रात 5 घंटे में 16 साल की लड़की के साथ तीन बार रेप किया था। दोषी 35 साल का मोहम्मद सादिक खत्री है।
लड़की मुंबई में रहने वाले अपने दोस्त से मिलना चाहती थी। वह सात महीने से उससे बात कर रही थी। सादिक ने लड़की को झांसा दिया था कि वह उसे दोस्त से मिला देगा। वह लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ रेप किया।
नवसारी के विशेष पोक्सो कोर्ट के जज टीएस ब्रह्मभट्ट ने सादिक को सजा सुनाते हुए कहा कि उसका अपराध 'नैतिक पतन का कृत्य' था। गिरफ्तारी के समय सादिक के पास से सेक्स बढ़ाने वाली गोलियां पाई गईं। कोर्ट ने कहा कि यह असहाय या बच्चों को शिकार बनाने की उसकी विकृत मानसिकता को दर्शाता है। संदेह है कि उसने अपराध के दौरान इन गोलियों का इस्तेमाल किया होगा।
लड़की वलसाड के पारडी तालुका में रहती थी। वह शेयरचैट पर महाराष्ट्र के भिवंडी के एक व्यक्ति से मिली थी। दोनों ने सात महीने तक बातचीत की। उसका दोस्त उसे मिलने के लिए मुंबई आने को कहता था। उसके कहने पर लड़की 18 अक्टूबर 2021 को घर से भाग गई। वह वापी रेलवे स्टेशन पहुंची और मुंबई जाने वाली ट्रेन में सवार हो गई। यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात आरोपी से हुई। सादिक ने उससे बात करना शुरू किया। जब ट्रेन उमरगाम स्टेशन पर रुकी तो उसने उसे जबरन ट्रेन से बाहर खींच लिया। उसने आश्वासन दिया कि वह उसे नवसारी से मुंबई पहुंचा देगा।
सादिक लड़की को सुनसान जगह ले गया। उसने शाम 7:30 बजे उसके साथ रेप किया। इसके बाद 5 घंटे में दो बार और रेप किया। रात करीब 1 बजे सादिक ने उसे मुंबई जाने वाली ट्रेन में छोड़ दिया। ट्रेन वसई में रुकी तो लड़की उतर गई और अपने मामा को फोन किया। 24 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद नवसारी पुलिस ने सादिक की तलाश शुरू की। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसके पास सेक्स बढ़ाने वाली दवा सिल्डेनाफिल बरामद हुई।
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