
Gurpatwant Singh Pannu India property seized: भारत के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है। पन्नू की पंजाब और चंडीगढ़ की प्रॉपर्टीज को केंद्रीय जांच एजेंसी ने जब्त कर ली है। गुरपतवंत सिंह पन्नू, सिख फॉर जस्टिस नामक खालिस्तानी संगठन का प्रमुख है। वह कनाडा से लगातार भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहा है। हाल ही में भारत-कनाडा विवाद के बाद पन्नू ने कनाडा में रह रहे हिंदुओं को धमकी दी थी। यहां इंडिया में वह भगोड़ा आतंकवादी घोषित है।
गांव व अन्य जगहों की प्रॉपर्टी को किया जब्त
एनआईए ने गुरपतवंत सिंह पन्नू की कई प्रॉपर्टीज को जब्त किया है। अमृतसर के गांव खानकोट में पन्नू की 46 कनाल की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। खानकोट उसका पैतृक गांव है। यहां खेती की काफी जमीनें हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 15 सी में स्थित पन्नू के घर को भी जब्त कर लिया गया है। हालांकि, इस घर को तीन साल पहले अटैच किया गया था। अब यह सारी संपत्तियां सरकार की हो चुकी हैं।
सिख फॉर जस्टिस पर बैन
देश में 2019 में आतंकी गतिविधियां चलाने के आरोप में UAPA के तहत पन्नू के संगठन SFJ पर बैन लगाया। गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा था कि सिखों के लिए रेफरेंडम की आड़ में SFJ पंजाब में अलगाववाद और उग्रवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा है। 2020 में पन्नू पर आरोप लगा कि वह अलगाववाद को बढ़ावा दे रहा और पंजाबी सिख युवाओं को हथियार उठाने के लिए बरगला रहा। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2020 को पन्नू को UAPA के तहत कार्रवाई करते हुए आतंकी घोषित कर दिया। साथ ही 2020 में ही सरकार ने SFJ से जुड़े 40 से ज्यादा वेबपेज और यूट्यूब चैनलों को बैन किया। हालांकि, जुलाई 2020 में गृह मंत्रालय ने पन्नू को आतंकी घोषित किए जाने के बाद इंटरपोल को रेड नोटिस का अनुरोध किया। लेकिन इंटरपोल ने अपर्याप्त जानकारियों का हवाला देते हुए आतंकवादी आरोपों पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। इंटरपोल ने गृह मंत्रालय के रिक्वेस्ट को दो बार खारिज किया। हालांकि, अब एनआईए ने उसके खिलाफ कार्रवाईयां शुरू कर दी है।
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