Air India विनिवेश : दिल्ली हाईकोर्ट से सुब्रह्मण्यम स्वामी को झटका, याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने  बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी (bjp leader subramanyam swami) की एअर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. 
 

Asianet News Hindi | Published : Jan 6, 2022 6:43 AM IST

नई दिल्ली :  दिल्ली हाईकोर्ट ने  बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी (bjp leader subramanyam swami) की एअर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. 

एअर इंडिया के विनिवेश की घोषणा के बाद से ही विरोध कर रहे स्वामी
आपको बता दें कि मोदी सरकार ने दो साल पहले एअर इंडिया के विनिवेश की घोषणा की थी, तब से ही सुब्रमण्यम स्वामी इसका विरोध कर रहे हैं। इससे पहले स्वामी ने ट्वीट किया था कि यह सौदा पूरी तरह से देश के खिलाफ है। ऐसा करके मुझे कोर्ट का रुख करने के लिए विवश किया जा रहा है। 

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पिछले साल टाटा संस ने एअर इंडिया की बोली जीती थी 
ज्ञात हो कि पिछले साल 25 अक्टूबर को टाटा संस ने 18,000 करोड़ रुपये में कर्ज से जूझ रही एअर इंडिया के अधिग्रहण की बोली जीती थी, इसी के साथ ही एअर इंडिया (Air India) की टाटा समूह (Tata Group) के घर वापसी हो गई थी, बता दें कि 1932 में जेआरडी टाटा ने एअर इंडिया की शुरुआत की थी। तब इसका नाम टाटा एअरलाइन था।  

एअर इंडिया को लेकर सरकार और टाटा संस के बीच समझौता भी हुआ था। विनिवेश की शर्तों के तहत, टाटा संस सौदे के एवज में सरकार को 2,700 करोड़ रुपये देगी और एअरलाइन पर बकाया 15,300 करोड़ रुपये के कर्ज की देनदारी लेगी। उस वक्त सरकार ने कहा था अधिग्रहण से जुड़ीं औपचारिकताओं को दिसंबर के अंत तक पूरी कर ली जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि अधिग्रहण को जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन यह मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया है और कोर्ट में यह मामला लंबा भी खिंच सकता है। 

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