यात्रियों को अपने खर्चे पर कराना होगा कोरोना टेस्ट, UK से आने वालों के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन की जारी

 भारत सरकार ने यूके आने जाने वाली फ्लाइटों को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। देश से यूके की फ्लाइट्स 6 जनवरी और वहां से आने वाली उड़ानें 8 जनवरी से शुरू हो जाएंगी। ब्रिटेन में मिल नए स्ट्रेन को देखते हुए ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसिजर जारी की है।

नई दिल्ली. भारत सरकार ने यूके आने जाने वाली फ्लाइटों को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। देश से यूके की फ्लाइट्स 6 जनवरी और वहां से आने वाली उड़ानें 8 जनवरी से शुरू हो जाएंगी। ब्रिटेन में मिल नए स्ट्रेन को देखते हुए ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसिजर जारी की है। इसे सभी यात्रियों को मानना होगा। आईए जानते हैं, गाइडलाइन की खास बातें...


- ब्रिटेन से आने वाले सभी यात्रियों को अपने खर्च पर ही एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना होगा। 
- सभी पैंसेजर्स को पिछले 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री बतानी होगी। 
- 8 जनवरी से 30 जनवरी के बीच यूके से आने वाले पैसेंजर्स को यात्रा से 72 घंटे पहले www.newdelhiairport.in पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। 
- सभी यात्रियों को 72 घंटे पहले तक कोरोना की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी। 
- सिर्फ निगेटिव रिपोर्ट वाले लोगों को ही उड़ान में बैठने की अनुमति होगी। 
- एयरपोर्ट पर वेटिंग एरिया में गाइडलाइन डिस्प्ले करनी होगी। 
- चेक इन से पहले और फ्लाइट के अंदर यात्रियों को गाइडलाइन के बारे में बताना होगा। 
- एयरपोर्ट पर आने के बाद पैसेंजर्स पॉजिटिव पाए जाएंगे, उन्हें स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज के को-ऑर्डिनेशन वाले आइसोलेशन सेंटर में रखा जाएगा। ये अलग से बनाए जाएंगे। 
- इसके बाद जीनोम टेस्टिंग में अगर पुराना स्ट्रेन मिलता है तो यात्री को होम आइसोलेशन या कोरोना सेंटर में रखना होगा। अगर नया स्ट्रेन मिलता है, तो सेपरेट आइसोलेशन में रखा जाएगा। 

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DGCA लिमिटेड फ्लाइट्स की देगा परमिशन
- हर हफ्ते दोनों तरफ से 15-15 उड़ानें ऑपरेट होंगी। ऐसे में DGCA एयरलाइंस को UK के लिए लिमिटेड फ्लाइट्स की परमिशन जारी करेगा। ब्रिटेन से आने वाली दो उड़ानों में वक्त रहे, ताकि भीड़ ना हो, इस का भी ध्यान रखा जाएगा। यूके से आने वाले पैसेंजर को कोई एयरलाइंस किसी तीसरे देश के एयरपोर्ट के जरिए ट्रांजिट की परमिशन नहीं देगा। 

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