केंद्र का राज्यों को पत्रः हेल्थकेयर वर्कर्स असुरक्षित महसूस कर रहें, तत्काल संशोधित एपिडेमिक एक्ट लागू करें

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा है कि कोरोना काल में डाॅक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स या हेल्थ केयर प्रापर्टीज की सुरक्षा के लिए एपिडेमिक एक्ट में संशोधन किया गया। सितंबर 2020 में सरकार ने एपिडेमिक डिसीज एमेंडमेंट एक्ट, 2020 के रुप में इसे नोटिफाई कर दिया।

Asianet News Hindi | Published : Jun 18, 2021 11:07 AM IST / Updated: Jun 18 2021, 04:48 PM IST

नई दिल्ली। डाॅक्टर्स और हेल्थकेयर वर्कर्स को एपिडेमिक एक्ट के तहत प्रोटेक्शन देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र लिखा है। केंद्र सरकार ने राज्यों से संशोधित एपिडेमिक एक्ट को तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए डाॅक्टर्स या हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स पर किसी प्रकार की हिंसा होनो पर इसके तहत कार्रवाई करने को कहा है। कोरोना काल में असम, पश्चिम-बंगाल और कर्नाटक सहित कई राज्यों में डाॅक्टर्स व हास्पिटल्स में हिंसा के बाद भी कार्रवाई नहीं किए जाने पर सरकार ने चिंता जताई है।

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डाॅक्टर्स को सुरक्षा देने के लिए एक्ट लागू करें राज्य

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा है कि कोरोना काल में डाॅक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स या हेल्थ केयर प्रापर्टीज की सुरक्षा के लिए एपिडेमिक एक्ट में संशोधन किया गया। सितंबर 2020 में सरकार ने एपिडेमिक डिसीज एमेंडमेंट एक्ट, 2020 के रुप में इसे नोटिफाई कर दिया। इस एक्ट को एमेंड किए जाने का उद्देश्य यह था कि डाॅक्टर्स या हेल्थकेयर वर्कर्स के खिलाफ हिंसा/दुव्र्यवहार या हास्पिटल वगैरह में तोड़फोड़ करने पर आरोपियों को जेल व फाइन हो सके। जिससे कोरोना काल या किसी भी महामारी में डाॅक्टर्स सुरक्षित महसूस कर सकें और अपना काम बिना डरे कर सकें। 

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कुछ राज्यों की घटनाओं से डाॅक्टर्स असुरक्षित महसूस कर रहे

केंद्र सरकार ने लिखा है कि असम, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में डाॅक्टर्स व हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के साथ हुए हिंसा और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से पूरे देश के डाॅक्टर्स खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

राज्य तत्काल संशोधिक एक्ट को प्रभावी कर कार्रवाई करे

पत्र में कहा गया है कि राज्य तत्काल प्रभाव से संशोधित एपिडेमिक एक्ट को प्रभावी करे और डाॅक्टर्स/हेल्थकेयर वर्कर्स के खिलाफ किसी प्रकार की हिंसा होने पर इसके तहत कार्रवाई सुनिश्चित करे। 

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