
नई दिल्ली। भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए वैक्सीनेशन के लिए नई गाइडनलाइन जारी कर दी है। इससे विदेश पढ़ने जाने वाले, रोजगार के लिए जाने वालों को यात्रा करने में सहूलियत होगी। ऐसे लोग अगर वैक्सीन की पहली डोज लगा चुके हैं और उनकी यात्रा 84 दिन के भीतर तय है तो उनको दूसरी डोज दी जाएगी।
राज्यों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की एसओपी
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतराष्ट्रीय यात्रा करने वालों के लिए एसओपी जारी की है। वैक्सीनेशन के लिए जारी किए गए एसओपी में टीकाकरण की दूसरी डोज के लिए छूट दी गई है। ऐसे यात्रियों के पासपोर्ट को कोविन प्रमाणपत्रों से जोड़ा जाएगा।
इन लोगों को छूट
स्वास्थ्य मंत्रालय ने शिक्षा, रोजगार व टोक्यो ओलंपिक के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए वैक्सीनेशन के दूसरी डोज में छूट होगी। छात्र या रोजगार के लिए विदेश जाने वाले लोग जिन्होंने अपनी पहली डोज ले ली है और उनकी यात्रा 84 दिन के भीतर प्रस्तावित है तो उनको दूसरी डोज पहले ही दी जा सकती है। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश भेज दिया है।
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