मनी लॉड्रिंग मामला: इस कांग्रेस नेता पर जल्द सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट

मनी लॉड्रिंग मामले में हिरासत में लिए गए थे कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार, मामले पर जल्द सुनवाई करेगी SC। शिवकुमार ने निचली अदालत द्वारा उन्हें जमानत देने से इनकार किए जाने के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने पूर्व में जांच एजेंसी को नोटिस जारी कर उससे स्थिति रिपोर्ट दायर करने को कहा था।

Asianet News Hindi | Published : Oct 14, 2019 3:01 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय धन शोधन के मामले में कर्नाटक कांग्रेस के नेता डी के शिवकुमार की जमानत याचिका पर जल्द ही सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति सुरेश कैत को इस मामले की सुनवाई करनी थी लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से पेश हुए वकील ने उन्हें बताया कि निदेशालय ने शिवकुमार की याचिका पर स्थिति रिपोर्ट दायर की है और एक अतिरिक्त स्थिति रिपोर्ट भी दायर की जानी है।

मनी लॉड्रिंग के मामले में गिरफ्तार हुए थे शिवकुमार

अदालत ने इस मामले को सुनवाई के लिए टाल दिया। ईडी ने मनी लॉड्रिंग के तहत दर्ज मामले में शिवकुमार को गिरफ्तार किया था। शिवकुमार ने निचली अदालत द्वारा उन्हें जमानत देने से इनकार किए जाने के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने पूर्व में जांच एजेंसी को नोटिस जारी कर उससे स्थिति रिपोर्ट दायर करने को कहा था।

निचली अदालत ने जमानत देने से कर दिया था इनकार

उच्च न्यायालय में शिवकुमार ने जमानत के लिए अपनी सेहत की स्थिति का हवाला दिया था। कांग्रेस नेता ने अपनी याचिका में कहा कि वह सात बार विधायक रहे हैं और उनके विदेश भागने का खतरा नहीं है। उन्होंने दलील दी कि यह मामला दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित है और उन्हें हिरासत में रखने का कोई आधार नहीं है क्योंकि उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। निचली अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि शिवकुमार एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और जांच के इस महत्वपूर्ण दौर में उन्हें छोड़ा जाता है तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।

निचली अदालत ने कांग्रेस नेता की चिकित्सा रिपोर्ट देखी थी और कहा था कि हालांकि एंजियोग्राफी हुई है लेकिन उनकी हालत अब स्थिर है और उन्हें दवाएं लेने की सलाह दी गई है।

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)

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