हिजाब विवाद: कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रहे पैरेंट्स, बुर्का-हिजाब पहनकर फिर स्कूल पहुंची लड़कियां

Published : Feb 15, 2022, 10:35 AM ISTUpdated : Feb 15, 2022, 10:39 AM IST
हिजाब विवाद: कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रहे पैरेंट्स, बुर्का-हिजाब पहनकर फिर स्कूल पहुंची लड़कियां

सार

कर्नाटक में हिजाब विवाद (hijab controversy) के बीच स्कूल-कॉलेज ओपन हो गए हैं। कर्नाटक सरकार ने घोषणा की थी कि सभी कॉलेज 16 फरवरी से फिर से खोले जाएंगे। इससे पहले 14 फरवरी से 9वीं और 10वीं क्लास के स्कूल ओपन हो गए। हालांकि कई स्कूलों में मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर ही पहुंचीं। लेकिन स्कूल मैनेजमेंट ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। इससे विवाद की स्थिति बनी। मामला कोर्ट में होने के बावजूद पैरेंट्स जिद पर अड़े हैं।

बेंगलुरु, कर्नाटक. कर्नाटक में हिजाब विवाद (hijab controversy) के बीच स्कूल-कॉलेज ओपन हो गए हैं। कर्नाटक सरकार ने घोषणा की कि सभी कॉलेज 16 फरवरी से फिर से खोले जाएंगे। इससे पहले 14 फरवरी से 9वीं और 10वीं क्लास के स्कूल ओपन हो गए। हालांकि कई स्कूलों में मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर ही पहुंचीं। लेकिन स्कूल मैनेजमेंट ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। इससे विवाद की स्थिति बनी। मामला कोर्ट में होने के बावजूद पैरेंट्स जिद पर अड़े हैं। यह तस्वीर उडुपी के सरकारी हाईस्कूल की है, जहां कई लड़कियां हिजाब पहनकर पहुंचीं। स्कूल खुलने का 15 फरवरी को दूसर दिन है। इससे पहले उच्च शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने घोषणा की थी कि 16 फरवरी से सभी प्री-यूनिवर्सिटी (पीयू) कॉलेज और डिग्री कॉलेज फिर से खुलेंगे।

कई जगह बहस, सुरक्षा कड़ी
मामले की गंभीरता को समझते हुए स्कूलों के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं राज्य सरकार ने प्रथम श्रेणी के कॉलेजों, स्नातकोत्तर, तकनीकी शिक्षा के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को 16 फरवरी तक बंद रखा था। इस बीच माना जा रहा है कि कर्नाटक सरकार हिजाब को लेकर दिशा-निर्देश ला सकती है। यह कर्नाटक हाईकोर्ट के प्रस्ताव के बाद लाए जाएंगे। नए दिशानिर्देश में हिजाब और बुर्का में आने वाली छात्राओं को स्कूल में प्रवेश करने और फिर ड्रेस में बदलने की अनुमति मिल सकती है। इधर, कुछ स्कूलों के बाहर लड़कियों से हिजाब हटाने को कहा, तो विवाद की स्थिति बनी।

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3 मार्च के बाद सुनवाई का आग्रह
इस बीच हाईकोर्ट में 6 मुस्लिम छात्राओं की तरफ से याचिका लगाने वाले सीनियर एडवोकेट तनवीर अहमद मीर और देवदत्त कामत कहा कि कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव के कारण इस मामल को राजनीति तूल दिया जा रहा है। इसलिए इस केस की सुनवाई 3 मार्च के बाद की जाए।

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OIC भी विवाद में उतरा
हिजाब विवाद में इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी (Organization Of Islamic Cooperation) भी उतर आया है।OIC ने हिजाब विवाद, धर्म संसद और मुस्लिम महिलाओं को ऑनलाइन निशाना बनाए जाने परसंगठन के महासचिव हुसैन इब्राहिम ताहिर ने संयुक्त राष्ट्र (Uni(United Nation) से इस मामलों को लेकर जरूरी कदम उठाने को लेकर अपील की है।

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स्कूलों के 200 मीटर के दायरे में 5 लोग नहीं जुट सकेंगे
उडुपी के कमिश्नर एम कूर्मा के मुताबिक, सभी हाईस्कूलों के आसपास 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। यहां एक साथ 5 लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। इस दौरान विरोध रैलियां, नारेबाजी, भाषण आदि पर भी रोक है। यहां 19 फरवरी तक धारा 144 लागू रहेगी। 20 फरवरी को रविवार है।

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कर्नाटक से शुरू हुआ था विवाद
बता दें कि कर्नाटक में हिजाब विवाद की शुरुआत उडुपी के एक कॉलेज से हुई थी। यहां जनवरी में हिजाब पर बैन लगा दिया था। इस मामले के बाद उडुपी के ही भंडारकर कॉलेज में भी ऐसा ही किया गया। अब यह बैन शिवमोगा जिले के भद्रवती कॉलेज से लेकर तमाम कॉलेज तक फैल गया है। इस मामले को लेकर रेशम फारूक नाम की एक छात्रा ने कर्नाटक हाईकोर्ट याचिका दायर की है।

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