हाईकोर्ट की रोक के बाद भी कर्नाटक के स्कूल में हिजाब पहनकर पहुंचीं छात्राएं, शिक्षकों से भिड़े अभिभावक

Published : Feb 14, 2022, 12:20 PM ISTUpdated : Feb 14, 2022, 12:21 PM IST
हाईकोर्ट की रोक के बाद भी कर्नाटक के स्कूल में हिजाब पहनकर पहुंचीं छात्राएं, शिक्षकों से भिड़े अभिभावक

सार

Karnataka Hijab row : गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम फैसले में स्कूल- कॉलेजों में हिजाब या अन्य किसी भी तरह का धार्मिक परिधान पहनकर नहीं आने को कहा था। इसके बाद सरकार ने सोमवार से स्कूल खोलने के आदेश जारी किए। 

बेंगलुरू। कर्नाटक में हिजाब बैन (Karnataka Hijab Controversy) के बीच आज से 10वीं तक के स्कूल खोल दिए गए। सुबह से ही शहरों और ग्रामीण इलाकों में छात्र-छात्राएं यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल पहुंचे। इस बीच उडुपी और मांड्या में कई छात्राएं हिजाब और बुर्के में नजर आईं। इस दौरान मांड्या के एक स्कूल में शिक्षक ने छात्रा को हिजाब पहनकर अंदर जाने से रोका तो अभिभावक उनसे बहस करने लगा। अभिभावक ने कहा कि वे हिजाब के साथ अंदर जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, जबकि हमारा कहना है क अंदर जाने के बाद बच्ची हिजाब उतार देगी। हालांकि, टीचर ने बच्ची को बिना हिजाब उतारे प्रवेश नहीं दिया। 

हाईकोर्ट का आदेश- धार्मिक परिधान नहीं पहनें
गौरतलब है कि गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम फैसले में स्कूल- कॉलेजों में हिजाब या अन्य किसी भी तरह का धार्मिक परिधान पहनकर नहीं आने को कहा था। इसके बाद सरकार ने सोमवार से स्कूल खोलने के आदेश जारी किए। अभी कर्नाटक के कॉलेज नहीं खोले गए हैं। इन्हें खोलने का फैसला बाद में लिया जाएगा। 


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सोशल मीडिया पर लोगों ने की टीचर की तारीफ
उधर, मांड्या में स्कूल में हिजाब पहनकर आने से रोकने वाली महिला टीचर की तारीफ हो रही है। सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा- ये शक्ति प्रदर्शन किसको दिखाया जा रहा है, ये समझने की जरूरत है। जो सेकुलरिज्म का ढोल दिन भर पीटते हैं, वे इसे समझें। ये वन वे ट्रैफिक है। एक अन्य यूजर ने कहा- ये देश कानून से चलेगा। एक यूजर ने शिक्षिका की तारीफ करते हुए लिखा- बहुत अच्छी टीचर, इसे जारी रखें। वे गृहयुद्ध चाहते हैं। उन्होंने 2 इस्लामिक राष्ट्रों को लिया और मेरे अखंड भारत का विभाजन किया। अब और नहीं। हम एक साथ खड़े हैं।

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कई जिलों में स्कूलों के बाहर धारा 144 
हिजाब को लेकर हो रहे प्रदर्शनों को देखते हुए बेंगलुरू, उडुपी और अन्य जिलों में स्कूल, कॉलेजों के बाहर धारा 144 लागू है। प्रशासन ने इनके 200 मीटर के दायरे में जमावड़ा नहीं होने के आदेश दिए हैं। ऐसा करने पर कार्रवाई की जाएगी। यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है, क्योंकि राज्य में हिजाब और भगवा गमछे का विवाद तूल पकड़ रहा है। 

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