छात्रा ने आरोप लगाया कि जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने उसे चुप रहने की धमकी दी। मृतका के पिता ने बताया कि उन्होंने 20 दिसंबर को पुलिस और सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और हिमाचल प्रदेश एजुकेशनल इंस्टिट्यूशंस (रैगिंग निषेध) अधिनियम, 2009 के तहत मामला दर्ज किया है।