हिमाचल में महिलाओं को 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश, जानें कौन ले सकतीं हैं लाभ

Vivek Kumar   | ANI
Published : Feb 20, 2025, 06:58 PM ISTUpdated : Feb 20, 2025, 07:00 PM IST
Himachal Pradesh CM Sukhvinder Sukhu (File photo/ANI)

सार

हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश शुरू किया है। यह अवकाश उन महिलाओं को मिलेगा जिनका बच्चा जन्म के तुरंत बाद या मृत अवस्था में पैदा होता है।  

Maternity Leave for Women Government Employees: हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने उन महिलाओं के लिए 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश शुरू किया है, जिनके बच्चे का जन्म मृत अवस्था में होता है या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है।

राज्य सरकार ने एक बयान में कहा कि वर्तमान में दो से कम जीवित बच्चों वाली महिला सरकारी कर्मचारी प्रारंभ तिथि से 180 दिनों के मातृत्व अवकाश की हकदार हैं। नया घोषित विशेष मातृत्व अवकाश समान पात्रता शर्तों के तहत उपलब्ध होगा, लेकिन विशेष रूप से मृत जन्म या नवजात शिशु की मृत्यु के मामलों में लागू होगा। यह अवकाश केवल अधिकृत अस्पतालों में प्रसव के लिए ही लिया जा सकता है।

महिलाओं को स्वस्थ होने में मिलेगी मदद

ऐसी दुखद परिस्थितियों के शारीरिक और भावनात्मक दुष्प्रभावों को समझते हुए, राज्य सरकार की पहल का उद्देश्य प्रभावित कर्मचारियों को ठीक होने और स्वस्थ होने के लिए आवश्यक समय प्रदान करना है। यह कदम कर्मचारी कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और अपनी महिला कर्मचारियों के लिए एक स्वस्थ कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देता है।

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इस नीति को लागू करके, हिमाचल प्रदेश सरकार प्रगतिशील शासन के प्रति अपने समर्पण की पुष्टि करती है, अपने कर्मचारियों की भलाई को प्राथमिकता देती है और कठिन समय के दौरान महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है।

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इससे पहले, राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसमें एमबीबीएस डॉक्टरों को भारत या विदेश में स्नातकोत्तर अध्ययन या विशेष प्रशिक्षण के लिए "पूरा वेतन" दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री कार्यालय के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है।

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