उपराज्यपाल अब दिल्ली का 'सुपर बाॅस', राज्य सरकार बिना अनुमति कोई फैसला नहीं ले सकती

दिल्ली में अब जनता की चुनी हुई सरकार के अधिक प्रभावशाली उपराज्यपाल होंगे। राज्य में अब राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 2021 को लागू कर दिया गया है। गृहमंत्रालय ने एनसीटी 2021 के 27 अप्रैल से प्रभावी होने की जानकारी दी है। एनसीटी लागू होने के बाद अब दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर ही सबकुछ होगा। दिल्ली की सरकार को कोई भी फैसला लेने के लिए पहले उप राज्यपाल से परमिशन लेना होगा। 

Asianet News Hindi | Published : Apr 28, 2021 6:56 AM IST / Updated: Apr 28 2021, 01:03 PM IST

नई दिल्ली। दिल्ली में अब जनता की चुनी हुई सरकार के अधिक प्रभावशाली उपराज्यपाल होंगे। राज्य में अब राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 2021 को लागू कर दिया गया है। गृहमंत्रालय ने एनसीटी 2021 के 27 अप्रैल से प्रभावी होने की जानकारी दी है। एनसीटी लागू होने के बाद अब दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर ही सबकुछ होगा। दिल्ली की सरकार को कोई भी फैसला लेने के लिए पहले उप राज्यपाल से परमिशन लेना होगा। 

गृहमंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

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गृहमंत्रालय के अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन द्वारा अधिसूचना जारी कर बताया गया है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम 2021 (2021 का 15) की धारा एक की उपधारा-2 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 27 अप्रैल 2021 से अधिनियम के प्राविधानों को लागू करती है। 

केजरीवाल सरकार कर रही इसका विरोध
संसद में जब पिछले महीने इस कानून को पारित किया गया था तो केंद्र को आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने आपत्ति दर्ज कराई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस कानून को पारित किया जाना भारतीय लोकतंत्र के लिए दुःखद दिन करार दिया था। 
 

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