
हैदराबाद: हाल ही में आंध्र प्रदेश के कुरनूल के पास हुए भयानक बस हादसे में 20 बेगुनाह लोगों की मौत पर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वी.सी. सज्जनार ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि नशे में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर आतंकवादियों की तरह होते हैं। इस बारे में ट्वीट करते हुए कर्नाटक के रहने वाले सज्जनार ने कहा, '20 लोगों की जान लेने वाली कुरनूल बस त्रासदी असल में कोई हादसा नहीं थी। यह एक नशे में धुत बाइक सवार की गैर-जिम्मेदाराना और लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से हुआ एक नरसंहार था, जिसे रोका जा सकता था।
यह कोई सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि कुछ ही सेकंड में पूरे परिवार को खत्म कर देने वाली एक शराबी सवार की लापरवाही की घटना है। आरोपी बाइक चालक के रात 2:24 बजे पेट्रोल पंप पर आने का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। इसके कुछ ही पलों बाद उसकी बाइक बेकाबू होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 2:39 बजे बस उसकी बाइक के ऊपर चढ़ गई, जिसमें आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। शराब पीकर गाड़ी चलाने के उसके फैसले ने एक ऐसी तबाही मचाई जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए, मैं अपने इस बयान पर कायम हूं कि नशे में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर आतंकवादियों की तरह होते हैं। क्योंकि वे जिंदगियों, परिवारों और भविष्य को तबाह कर देते हैं। हम ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे,' उन्होंने चेतावनी दी।
हैदराबाद: शुरुआती जांच में पता चला है कि कुरनूल में 20 लोगों की जान लेने वाली बस के ड्राइवर ने फर्जी सर्टिफिकेट जमा करके ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया था। इस मामले में गिरफ्तार मिरियाला लक्ष्मैया 5वीं क्लास में फेल हो गया था। लेकिन उसने खुद को एसएसएलसी पास बताकर फर्जी सर्टिफिकेट जमा किया और डीएल ले लिया था।
इस बीच, फॉरेंसिक जांच में यह बात सामने आई है कि बस हादसे की वजह बना बाइक सवार शिवशंकर और उसके पीछे बैठा एरिस्वामी, दोनों नशे में थे। इसके अलावा, हादसे से पहले दोनों के शराब की दुकान से शराब खरीदने का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है।
हैदराबाद: कुरनूल हादसे के बाद, तेलंगाना परिवहन विभाग के अधिकारियों ने दो दिनों में 400 से ज्यादा निजी बसों की जांच की है। इस दौरान बस के इमरजेंसी गेट, आग बुझाने के उपकरण, शीशा तोड़ने वाला हथौड़ा, आरसी, फिटनेस सर्टिफिकेट और ड्राइवरों के डीएल जैसे कई पहलुओं की जांच की गई। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाली 40 बसों और 4 कारों को जब्त कर लिया गया है। साथ ही 15 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया गया है। 23000 रुपये का जुर्माना: जांच के दौरान यह भी पता चला है कि शुक्रवार तड़के हादसे का शिकार हुई बेंगलुरु जा रही बस पर 16 मामले दर्ज थे और 23,000 रुपये का जुर्माना बाकी था।
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