Hyderabad Gang rape: बीजेपी ने किया थाने पर प्रदर्शन, आरोपियों में MLA का बेटा भी, कोई अरेस्ट नहीं

हैदराबाद गैंगरेप का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। प्रभावशाली परिवारों से आरोपियों के ताल्लुक रखने की वजह से अभी तक अरेस्ट नहीं हो सका है। पुलिस का कहना है कि आरोपी सभी 11वीं और 12वीं के छात्र हैं और 'राजनीतिक रूप से प्रभावशाली' परिवारों से ताल्लुक रखते हैं।

Dheerendra Gopal | Published : Jun 3, 2022 2:55 PM IST / Updated: Jun 03 2022, 11:37 PM IST

हैदराबाद। मर्सिडीज कार (Mercedes Car)  के अंदर स्कूली बच्चों के एक ग्रुप द्वारा 17 साल की युवती के साथ गैंगरेप किए जाने के खिलाफ शुक्रवार कई विरोध प्रदर्शन हुए। बीजेपी ने गैंगरेप के विरोध में थाने में काफी हंगामा करने के साथ विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले में काफी हाईप्रोफाइल घरों के किशोरों के शामिल होने की बात कही जा रही है। रेप के इस केस में अभी तक किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हो सकी है।

पुलिस का कहना है कि आरोपी सभी 11वीं और 12वीं के छात्र हैं और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। माना जा रहा है कि एक विधायक का बेटा समूह का हिस्सा है, लेकिन पुलिस का कहना है कि हो सकता है कि वह मारपीट से पहले चला गया हो।

गैंगरेप (Hyderabad Gang rape) के बाद लड़के लड़की को पब में छोड़ कर चले गए थे और उसने अपने पिता से उसे लेने के लिए कहा। जब उसके पिता ने उससे उसकी गर्दन पर चोट के बारे में पूछा तो उसने बताया कि कुछ लड़कों ने उस पर हमला किया है। 

लिफ्ट के बहाने गाड़ी में बिठाया और फिर...

बताया जा रहा है कि 17 साल पीड़िता भी पार्टी में थी। वह पार्टी करने जुबली हिल्स इलाके के पब में गई थी। वह पब से बाहर निकली तो कुछ युवकों ने उसे कार से घर छोड़ने का ऑफर दिया। लड़की ने लिफ्ट ले लिया। इसके बाद आरोपी उसे अंधेरे और सुनसान जगह ले गए। फिर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। लड़की ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद लड़की के साथ आरोपियों ने गैंगरेप किया। 

मेडिकल टेस्ट के बाद गैंगरेप की धाराएं जोड़ी

पुलिस ने शुरुआत में लड़की के पिता की शिकायत के आधार पर शील भंग करने का मामला दर्ज किया था। बाद में इसे रेप केस में बदल दिया गया। शुरू में घटना में शामिल तीन आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया था। पुलिस ने अब मामले को बदल दिया है। इसमें आईपीसी की धारा 376 (सामूहिक बलात्कार) जोड़ दिया गया है।

यह भी पढ़ें:

शरीर में इस तरह छुपाकर महिला लाई थी ड्रग्स, मुंबई पहुंचते ही एनसीबी ने किया अरेस्ट

RSS प्रमुख मोहन भागवत बोले- ज्ञानवापी का मसला आपसी सहमति से हल करें, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखा जा रहा

कनार्टक में हिजाब पहन कर स्कूल पहुंची 6 छात्राएं निलंबित, एक दर्जन से अधिक छात्राओं को किया गया वापस

Share this article
click me!