
GST on Drones: केंद्र सरकार ने भारत में ड्रोन के निर्माण और इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए इसपर लगने वाले टैक्स को कम किया है। बुधवार को हुई GST (Goods and Services Tax) काउंसिल की बैठक में कमर्शियल UAV/ड्रोन पर 5% GST लगाने का फैसला लिया गया। रक्षा संबंधी ड्रोन, हाई-परफॉर्मेंस बैटरियों और महत्वपूर्ण संचार उपकरणों को जीएसटी से पूरी तरह छूट दी गई। जानकार सरकार के इस कदम को क्रांतिकारी बता रहे हैं।
आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी के सीईओ और सह-संस्थापक अंकित मेहता ने एशियानेट के डिजिटल कॉन्टेन्ट हेड अदित चार्ली के साथ जीएसटी में बदलावों के बारे में बात की। उन्होंने कहा, "बहुत से ड्रोन कैटेगरी में टैक्स की दरें कम की गईं हैं। इससे टेक्नोलॉजी को अपनाना सुलभ होगा। यह उपभोक्ताओं के लिए बहुत मायने रखता है। रक्षा क्षेत्र से जुड़े ड्रोन को जीएसटी से पूरी छूट मिली है। यह भारतीय सेनाओं के लिए बहुत मददगार होगी। सेना के लिए टेक्नोलॉजी अपनाना आसान होगा।"
अंकित मेहता ने कहा, "मैं इसे बाजार और इकोसिस्टम के लिए मजबूत संकेत के रूप में भी देखता हूं। यह क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। इसे तेजी से अपनाने की जरूरत है। इसे बड़े पैमाने पर स्वीकार करने की आवश्यकता है। सरकार इस दिशा में काम कर रही है। इसे बड़े पैमाने पर स्वीकार करने के लिए अच्छा माहौल बना रही है।"
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