
इंडिगो फ्लाइट। इंडिगो फ्लाइट के एक 42 वर्षीय यात्री को मंगलवार (5 मार्च) को मुंबई पुलिस ने विमान में बीड़ी पीने के आरोप में गिरफ्तार किया। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक घटना दिल्ली से मुंबई की उड़ान पर हुई, जहां यात्री ने विमान के शौचालय के अंदर कथित तौर पर बीड़ी पी ली। फ्लाइट के अधिकारियों ने जानकारी दी कि इंडिगो फ्लाइट क्रू को जैसे ही बीड़ी पीने की खबर मिली उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप किया और यात्री को रोका। घटना के तुरंत बाद मुंबई एयरपोर्ट उतरने पर यात्री को पुलिस के हवाले कर दिया गया।
इंडिगो फ्लाइट क्रू ने बताया कि फ्लाइट के अंदर पायलट को बीड़ी की तेज गंध का पता चला। इसकी वजह से उन्हें शक हुआ कि कोई-न-कोई यात्री बीड़ी का सेवन कर रहा है। इसके बारे में जब पता चला तो फ्लाइट की टॉयलेट के अंदर एक यात्री वास्तव में धूम्रपान कर रहा था। जांच करने पर, आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जिसके परिणामस्वरूप उनके खिलाफ IPC की धारा 336 और विमान अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने पुष्टि की, व्यक्ति फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।
फ्लाइट में सिगरेट पीने के पुराना मामला
फ्लाइट में सिगरेट पीने के आरोप में किसी यात्री को पकड़े जाने का यह पहला मामला नहीं है। पिछले साल अगस्त में हुई ऐसी ही एक घटना में दुबई से मुंबई जाने वाली इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट के अंदर एक पुरुष यात्री को धूम्रपान करते हुए पाया गया था। जांच के बाद शौचालय में जली हुई सिगरेट पाई गई, जिससे चालक दल ने यात्री से उसके बारे में पूछताछ की तब आरोपी यात्री ने उन्हें एक लाइटर और सिगरेट का एक पैकेट दिया।
इस घटना के बाद फ्लाइट क्रू ने तुरंत कार्रवाई की, जिन्होंने लैंडिंग पर मुंबई के सहारा पुलिस स्टेशन को मामले की सूचना दी। फ्लाइट के मुंबई पहुंचने के बाद भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 336 के तहत दूसरों के जीवन या सुरक्षा को खतरे में डालने के साथ-साथ विमान नियमों की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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