नामी होटल ने लापरवाही से काट दिए एक मॉडल के लंबे बाल, कंज्यूमर कोर्ट ने कहा-2 करोड़ रुपए का मुआवजा दो

बहुत सारी महिलाओं के लिए लंबे बाल एक सपना होते हैं। लेकिन एक महिला को गलत ट्रीटमेंट से अपने लंबे बाल गंवाना पड़ गए। महिला टॉप मॉडल बनना चाहती थी। महिला ने मामला कंज्यूमर कोर्ट(consumer court) में उठाया। कोर्ट ने 2 करोड़ रुपए मुआवजा देने का आदेश सुनाया है।

Asianet News Hindi | Published : Sep 24, 2021 7:05 AM IST / Updated: Sep 24 2021, 12:37 PM IST

नई दिल्ली. गलत हेयर ट्रीटमेंट ने एक महिला के टॉप मॉडल बनने का सपना तोड़ दिया। महिला ने यह मामला कंन्यूमर कोर्ट(consumer court) में उठाया। उसने कहा कि न सिर्फ उसका मॉडल बनने का सपना टूट गया, बल्कि उसकी जॉब भी जाती रही। मामला देश की लक्जरी होटल चेन ITC से जुड़ा है। कंज्यूमर कोर्ट ने होटल को आदेश दिया है कि वो पीड़िता को मुआवजे के तौर पर 2 करोड़ रुपए दे।

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यह है पूरा मामला...
आशना रॉय नामक महिला ने ITC मौर्य होटल पर आरोप लगाया था कि यहां उसने हेयर ट्रीटमेंट लिया था। लेकिन इसमें लापरवाही बरती गई। उसे अपनी लंबे बाल गंवाने पड़े। इससे उसका बड़ा नुकसान हो गया। उसकी लाइफ स्टाइल बदलने से टॉप मॉडल बनने का सपना टूट गया। यह मामला अप्रैल 2018 का है। इस पर कंज्यूमर कोर्ट ने 21 सितंबर को फैसला सुनाया है।

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कंज्यूमर कोर्ट की एक बेंच के प्रसिडेंट आरके अग्रवाल और सदस्य एसएम कांतिकर ने महिला को यह मुआवजा देने का आदेश सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि महिलाएं अपने बालों के लिए फिक्रमंद होती हैं। अपने खूबसूरत बालों पर वे पैसा खर्च करती हैं। बालों से महिलाएं भावनात्मक तरीके से भी जुड़ी होती हैं। कोर्ट ने होटल को आदेश देते हुए कहा कि महिला लंबे बालों की वजह से ही हेयर प्रोडक्ट्स के लिए मॉडलिंग करती थीं। महिला कई बड़े ब्रांड के लिए मॉडलिंग कर चुकी थी। बाल कटने से उसके सारे असाइनमेंट हाथ से निकल गए। इस घटना से उसे मानसिक आघात पहुंचा। आर्थिक संकट भी हुआ।

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महिला की खोपड़ी जल गई थी
होटल पर गलत हेयर ट्रीटमेंट के अलावा मेडिकल में भी लापरवाही का आरोप लगा है। ट्रीटमेंट के दौरान महिला की खोपड़ी(scalp) जल गई थी। इसके बाद से उसे एलर्जी और इचिंग रहने लगी। महिला ने कोर्ट में होटल और उसके बीच हुए वॉट्सऐप चैट को सबूत के तौर पर पेश किया। होटल ने महिला को फ्री में ट्रीटमेंट देने की बात कही थी। अब कोर्ट ने होटल को 8 हफ्तों के अंदर मुआवजा देने के आदेश दिया है।

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