Jammu Kashmir: जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, चार जिलों में 100 करोड़ से अधिक की संपत्तियां जब्त

Published : Dec 17, 2022, 07:46 PM ISTUpdated : Dec 17, 2022, 07:59 PM IST
Jammu Kashmir: जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, चार जिलों में 100 करोड़ से अधिक की संपत्तियां जब्त

सार

कश्मीर राज्य जांच एजेंसी (SIA) के अधिकारियों ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी (JeI) की करोड़ों रुपये की कई संपत्तियों को सील कर दिया। यह संपत्तियां केंद्र शासित प्रदेश के चार जिलों में स्थित थी।

Action against Terror funding: जम्मू-कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। राज्य जांच एजेंसी ने शनिवार को प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी की करोड़ों रुपये की कई संपत्तियों को सील कर दिया गया है। जब्त की गई संपत्तियां चार जिलों में स्थित हैं। यह कार्रवाई राज्य में टेरर फंडिंग को रोकने और आतंकवाद के सफाया के लिए है।

इन चार जिलों की संपत्तियां जब्त

कश्मीर राज्य जांच एजेंसी (SIA) के अधिकारियों ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी (JeI) की करोड़ों रुपये की कई संपत्तियों को सील कर दिया। यह संपत्तियां केंद्र शासित प्रदेश के चार जिलों में स्थित थी। बारामूला, बांदीपोरा, गांदरबल और कुपवाड़ा जिलों में जमात-ए-इस्लामी की संपत्तियों को जब्त किया गया है। इन संपत्तियों की कीमत 100 करोड़ रुपये आंकी गई है। एसआईए ने चारों जिलों के डीएम को संपत्तियों को जब्त करने संबंधी कार्रवाई से अवगत कराते हुए किसी प्रकार के बदलाव किए जाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।

Terror funding का शक

दरअसल, जमात-ए-इस्लामी की संपत्तियों से होने वाली आय से जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को प्रश्रय देने का आरोप है। जांच एजेंसियों की मानें तो प्रदेश में अलगाववादियों की गतिविधियों के लिए जमात-ए-इस्लामी अपनी संपत्तियों और कनेक्शन्स का इस्तेमाल करता है। यह कार्रवाई जमात के नेटवर्क को तोड़ने और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए है। SIA ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में 188 JeI संपत्तियों की पहचान की है। एजेंसी ने बताया कि अलगाववादियों की गतिविधियों को खत्म करने के लिए जमात-ए-इस्लामी पर कार्रवाई एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, एजेंसी ने बताया कि कई जिलों में जमात ने अपनी तमाम संपत्तियों को किराया पर दे रखा है। इन संपत्तियों को किराया पर लेने वालों को एजेंसी ने किसी प्रकार का बदलाव न करने को कहा है। एजेंसी ने बताया कि जो सामान्य लोग इन संपत्तियों का किराया पर लेकर अपना व्यवसाय करते हैं उनपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन यह जांच होगा कि कहीं इनमें से तो कोई नहीं नेटवर्क से जुड़ा है।

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