चाटर्ड प्लेन में बैठकर जम्मू-कश्मीर से यूपी आए 26 आतंकवादी, घाटी में स्लीपर सेल को एक्टिव कर फैला रहे आतंकवाद

Published : Oct 22, 2021, 06:58 PM IST
चाटर्ड प्लेन में बैठकर जम्मू-कश्मीर से यूपी आए 26 आतंकवादी, घाटी में स्लीपर सेल को एक्टिव कर फैला रहे आतंकवाद

सार

इन आतंकवादियों को चार्टर्ड प्लेन से लाया गया है। राज्य के विभिन्न जेलों में बंद इन आतंकियों को पहले श्रीनगर एयरपोर्ट लाया गया। फिर हाई सिक्योरिटी के बीच इनको आगरा रवाना किया गया।

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के जेलों में बंद खूंखार आतंकवादियों (terrorists) को अब देश के अन्य राज्यों के केंद्रीय जेलों (Central Jail) में शिफ्ट किया जाएगा। 26 आतंकवादियों के पहले ग्रुप को यूपी (Uttar Pradesh) के आगरा सेंट्रल जेल (Agra Central Jail) में शुक्रवार को चार्टर्ड प्लेन (Chartered Plane) से रवाना किया गया। दरअसल, जम्मू-कश्मीर के जेलों में बंद ए और बी श्रेणी के आतंकवादियों को दूसरे राज्यों के जेलों में भेजने का फैसला किया गया है। 

कश्मीर के जेलों में बंद आतंकवादी संचालित कर रहे गिरोह

जम्मू-कश्मीर में इन दिनों आतंकवादी गतिविधियां बढ़ सी गई हैं। खुफिया सूत्रों की मानें तो हालिया आतंकी वारदातों में जेलों में बंद इन आतंकवादियों के स्लीपर सेल की भी साजिश है। जेलों में रहकर ये आतंकवादी स्लीपर सेल को एक्टिव रखे हुए हैं। यह स्लीपर सेल पड़ोसी मुल्क के आतंकवादियों के साथ मिलकर तबाही का खेल खेल रहे हैं। 

100 से अधिक आतंकवादियों को किया जाएगा शिफ्ट

जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा एजेंसियों ने राज्य के विभिन्न जेलों में बंद सौ से अधिक आतंकवादियों की लिस्ट बनाई है। ये हार्डकोर आतंकवादी ए और बी कैटेगरी के हैं। इनको दूसरे राज्यों के जेलों में शिफ्ट किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, 30 आतंकी ए कैटेगरी में जबकि 70 आतंकी बी कैटेगरी में रखे गए हैं। 

यूपी के आगरा जेल में शिफ्ट हुए 26 आतंकवादी

शिफ्ट किए जाने वाले आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल 26 आतंकवादियों को शुक्रवार को यूपी के आगरा सेंट्रल जेल में लाया गया। इन आतंकवादियों को चार्टर्ड प्लेन से लाया गया है। राज्य के विभिन्न जेलों में बंद इन आतंकियों को पहले श्रीनगर एयरपोर्ट लाया गया। फिर हाई सिक्योरिटी के बीच इनको आगरा रवाना किया गया।

पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जारी किया आदेश

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने आतंकवादियों को शिफ्ट करने का आदेश जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट-1978 की धारा 10 (बी) के तहत जारी किया है।

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