पत्रकार सौम्या विश्वनाथन के चार हत्यारों को आजीवन कारावास, एक हत्यारोपी को पांच साल की कैद

Published : Nov 25, 2023, 04:10 PM ISTUpdated : Nov 25, 2023, 06:02 PM IST
Soumya Vishwanathan murder case

सार

पत्रकार सौम्या की 2008 में हत्या की गई थी। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा कि यह अपराध रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है इसलिए आरोपियों को सजा-ए-मौत की सजा नहीं सुनाई गई है।

Journalist Soumya Vishwanathan murder case: जनर्लिस्ट सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुना दिया है। सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पांचवें हत्यारोपी को पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई है। पत्रकार सौम्या की 2008 में हत्या की गई थी। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा कि यह अपराध रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है इसलिए आरोपियों को सजा-ए-मौत की सजा नहीं सुनाई गई है।

इनको मिला आजीवन कारावास

पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के आरोपी रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जबकि पांचवें दोषी अजय सेठी को हत्या में मदद करने का आरोपी मानते हुए अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है।

हेडलाइन्स टुडे की पत्रकार थीं सौम्या विश्वनाथन

25 वर्षीय पत्रकार सौम्या विश्वनाथन बडे़ मीडिया हाउस हेडलाइन्स टुडे में कार्यरत थीं। 30 सितंबर 2008 को उनकी देर रात हत्या कर दी गई थी। हेडलाइंस टुडे में वह न्यूज प्रोड्यूसर थीं। हत्या वाले दिन वह ऑफिस में एक ब्रेकिंग न्यूज प्रोग्राम में मदद के लिए देर तक रूकी थीं। काम पूरा होने के बाद वह अलसुबह 3.03 बजे झंडेवालान कार्यालय से निकलीं। अपनी कार में बैठीं और वसंत कुंज के लिए घर चली गईं। इस दौरान उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई।

मामले की जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वापस जाते समय सौम्या ने कपूर, शुक्ला, कुमार और मलिक की कार को ओवरटेक किया। ओवरटेक करके सौम्या को चारों ने रोकने की कोशिश की लेकिन जब वह नहीं रूकी तो रवि कपूर ने उस पर गोली चला दी। देसी हथियार से किए गए फायर से उसके सिर पर गोली लगी। इसके बाद उसकी तत्काल मौत हो गई। इसके बाद सौम्या की कार नेल्सन मंडेला रोड पर उनके घर के पास एक डिवाइडर से टकरा गई। उधर, हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सभी हत्यारे भाग खड़े हुए। बीते 18 अक्टूबर को चारों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी ठहराया था।

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