हिजाब विवाद में फैसला सुनाने वाले जजों को मिली हत्या की धमकी, कहा- पता है CJ कहां करते हैं मॉर्निंग वॉक

हिजाब विवाद (Hijab controversy) पर फैसला सुनाने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के जजों को जान से मारने की धमकी दी गई है। हाईकोर्ट के वकील उमापति को सोशल मीडिया पर धमकी भरा वीडियो भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि कर्नाटक हाईकोर्ट के जजों की हत्या झारखंड के जज की तरह कर दी जाएगी।

बेंगलुरु। हिजाब विवाद (Hijab controversy) पर फैसला सुनाने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के जजों को जान से मारने की धमकी दी गई है। हाईकोर्ट के वकील उमापति को सोशल मीडिया पर धमकी भरा वीडियो भेजा गया है। इस वीडियो में कहा गया है कि कर्नाटक हाईकोर्ट के जजों की हत्या झारखंड के जज की तरह कर दी जाएगी। 

वीडियो में फैसला सुनाने वाले जजों और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकी दी गई है। वीडियो में कहा गया है कि हमें पता है कि चीफ जस्टिस मॉर्निंग वॉक करने कहां जाते हैं। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के जज की पिछले साल हत्या कर दी गई थी। जज सड़क किनारे मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। इसी दौरान एक ऑटोरिक्शा ने पीछे से उन्हें जानबूझकर टक्कर मारी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है।

Latest Videos

बता दें कि 15 मार्च को चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस  जेएम खाजी की तीन सदस्यीय बेंच ने हिजाब विवाद पर फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। स्कूलों में जो यूनिफॉर्म लागू की जाएगी, उसका पालन करना होगा। छात्र इसपर आपत्ति नहीं कर सकते हैं।

जजों को मिली Y कैटेगरी की सिक्योरिटी
हाईकोर्ट के वकील उमापति ने जजों को जान से मारने की धमकी संबंधी वीडियो व्हॉट्सऐप पर मिलने की जानकारी पत्र लिखकर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को दी। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने जजों को Y कैटेगरी की सुरक्षा देने की घोषणा की है।

यह भी पढ़ें- हिजाब पहनकर पहुंचीं मुस्लिम छात्राओं को नहीं मिली एंट्री, तो 231 ने नहीं दिया एग्जाम, HC का आदेश भी नहीं माना

देश भर में फैल गया था हिजाब विवाद
पिछले साल दिसंबर में कर्नाटक के उडुपी और मांड्या के कुछ स्कूलों से हिजाब विवाद उठा था। इसने जल्द ही तूल पकड़ा और जनवरी तक पूरे कर्नाटक में फैल गया। मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब पहनकर स्कूल-कॉलेज आना शुरू किया तो हिंदू छात्रों ने भगवा दुपट्‌टा और गमछा पहनना शुरू कर दिया। इसको लेकर कई बार टकराव की स्थिति बनी। इस विवाद की गूंज पूरे देश में सुनाई दी।

मामला गरमाता देख कर्नाटक सरकार ने 5 फरवरी 2022 को एक आदेश जारी कर यूनिफॉर्म कोड लागू कर दिया। इस आदेश को मुस्लिम छात्राओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हिजाब का मुद्दा हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी थमा नहीं है। इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में याचिका लगाने वाली छात्राओं ने अब हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

यह भी पढ़ें- हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर क्या बोला संत समाज? सुनिए जीतेंद्रानंद जी की प्रतिक्रिया

Share this article
click me!

Latest Videos

तो क्या खत्म हुआ एकनाथ शिंदे का युग? फडणवीस सरकार में कैसे घटा पूर्व CM का कद? । Eknath Shinde
ठिकाने आई Bangladesh की अक्ल! यूनुस सरकार ने India के सामने फैलाए हाथ । Narendra Modi
Hanuman Ashtami: कब है हनुमान अष्टमी? 9 छोटे-छोटे मंत्र जो दूर कर देंगे बड़ी परेशानी
अब एयरपोर्ट पर लें सस्ती चाय और कॉफी का मजा, राघव चड्ढा ने संसद में उठाया था मुद्दा
बांग्लादेश ने भारत पर लगाया सबसे गंभीर आरोप, मोहम्मद यूनुस सरकार ने पार की सभी हदें । Bangladesh