
Karnataka Court on Congress Copy right violation: कर्नाटक हाईकोर्ट ने कॉपी राइट का उल्लंघन करने के आरोप में कांग्रेस व भारत जोड़ो यात्रा के ट्वीटर अकाउंट्स को ब्लॉक करने को कहा है। कोर्ट ने यह कार्रवाई अस्थायी तौर पर करने को कहा है। दरअसल, कांग्रेस के तीन नेताओं के खिलाफ कॉपी राइट एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि भारत जोड़ो यात्रा के प्रमोशन में केजीएफ-2 के म्यूजिक का बगैर अनुमति इस्तेमाल किया गया है।
अपने आदेश में, अदालत ने कहा कि म्यूजिक फर्म ने एक सीडी दिखाई जिसमें मूल कॉपीराइट संस्करण की तुलना अवैध रूप से सिंक्रनाइज़ वर्जन के साथ की गई है। उपलब्ध कराई गई सामग्री से यह पता चलता है कि म्यूजिक फर्म को इससे क्षति हो सकती है और यह पायरेसी को बढ़ावा दे सकता है। हालांकि, कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस ने अपने अधिकारिक बयान में कहा है कि कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली है। क्या आदेश न्यायालय ने किया है यह कोर्ट ऑर्डर मिलने के बाद पता चलेगा जिसके बाद हम अपनी लीगल कार्रवाई को करेंगे।
कांग्रेस के तीन नेताओं पर म्यूजिक कंपनी की ओर से दर्ज कराया है केस
एमआरटी म्यूजिक के एम नवीन कुमार ने राहुल गांधी सहित तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था। यह एफआईआर यशवंतपुर थाने में दर्ज कराया गया है। पुलिस ने राहुल गांधी, जयराम रमेश व सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट, आईटी एक्ट सहित कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि यशवंतपुर थाने में तीनों कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ IPC की धारा 403 (संपत्ति की बेईमानी से हेराफेरी), 465 (जालसाजी), 120 B (आपराधिक साजिश) और धारा 63 कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। म्यूजिक कंपनी ने दावा किया है कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए बनाई गई म्यूजिक को कथित तौर पर 'केजीएफ-2' की म्यूजिक है। एमआरटी म्यूजिक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तीन लोगों के खिलाफ म्यूजिक चोरी की तहरीर देकर आरोप था कि यात्रा के दो वीडियो में 'केजीएफ-2' के पापुलर गीत का इस्तेमाल बिना अनुमति के किया गया है। इस वीडियो को जयराम रमेश ने अपने ट्वीटर हैंडल पर पोस्ट भी किया है। इस खबर को पूरी पढ़ने के लिए करें क्लिक...
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