अमेजन और फ्लिपकार्ट को झटकाः कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीसीआई के जांच पर सुनवाई करने से किया इनकार, याचिका खारिज

Published : Jul 23, 2021, 08:28 PM IST
अमेजन और फ्लिपकार्ट को झटकाः कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीसीआई के जांच पर सुनवाई करने से किया इनकार, याचिका खारिज

सार

ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन और फ्लिपकार्ट ने सीसीआई के एक आदेश के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. सीसीआई ने इनके प्लेटफॉर्म पर स्मार्टफोन की ऑनलाइन बिक्री में प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण के आरोपों की जांच महानिदेशक (डीजी) से करने का आदेश दिया था. 

बेंगलुरू। ई-कॉमर्स की बड़ी कंपनियों अमेजन और फ्लिपकार्ट को एक और झटका लगा है. कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने शुक्रवार को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा इन पर जांच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति नटराज रंगास्वामी की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के 11 जून के आदेश के खिलाफ ई-कॉमर्स दिग्गजों द्वारा दायर अपीलों पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया।

ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन और फ्लिपकार्ट ने सीसीआई के एक आदेश के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. सीसीआई ने इनके प्लेटफॉर्म पर स्मार्टफोन की ऑनलाइन बिक्री में प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण के आरोपों की जांच महानिदेशक (डीजी) से करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि याचिका अपील योग्य नहीं हैं और यह खारिज किए जाने योग्य हैं।

सीसीआई ने महानिदेशक को दिल्ली व्यापार महासंघ द्वारा शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया था। ई-कॉमर्स संस्थाओं ने 13 जनवरी, 2020 के इस आदेश को चुनौती दी थी।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग इन आरोपों की जांच कर रहा है कि दोनों कंपनियां अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर चुनिंदा विक्रेताओं को बढ़ावा देती हैं और प्रतिस्पर्धा को खत्म करने के लिए भारी छूट का इस्तेमाल करती हैं।
 

PREV

National News (नेशनल न्यूज़) - Get latest India News (राष्ट्रीय समाचार) and breaking Hindi News headlines from India on Asianet News Hindi.

Recommended Stories

Bihar Big Breaking: राज्यसभा जाने की बात को नीतीश कुमार ने खुद किया कन्फर्म
UNESCO World Heritage City: भारत से सिर्फ 5 घंटे दूर ‘धरती का स्वर्ग’! आखिर क्यों ट्रैवलर्स हो रहे दीवाने?