
Consumer Court News: कर्नाटक के शिमोगा में एक होटल पर कंज्यूमर कोर्ट ने 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। होटल पर शाकाहारी कस्टमर को मांसाहारी खाना परोसने का आरोप है। होटल की इस हरकत के खिलाफ कोर्ट ने होटल पर आरोप तय करते हुए जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इस हरकत से ग्राहक की धार्मिक भावनाओं और परंपराओं को ठेस पहुंची है।
शाकाहारी व्यक्ति को परोस दिया मांसाहारी
बेंगलुरू के डोड्डाबल्लापुर रोड के रहने वाले 62 साल के एक व्यक्ति ने कंज्यूमर फोरम में यह शिकायत दर्ज कराई कि वह ब्राह्मण पृष्ठभूमि के हैं और पूर्ण शाकाहारी भोजन करते हं। वह परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के कर्मकांड में शिमोगा गए हुए थे। इसके लिए उन्होंने शिमोगा के होटल हर्षा द फर्न में 5 से 8 फरवरी 2023 तक कमरा रिजर्व कराया था। जब उन्होंने होटल में चेक इन किया तो पाया कि कमरा बेहद खराब हालत में था। बिस्तर टूटा हुआ था, इसकी वजह से उनकी पीठ में दर्द होने लगा। शिकायतकर्ता ने बताया कि होटल में उन्होंने और परिवार के अन्य सदस्यों ने शाकाहारी बर्गर और सैंडविच आर्डर किया। उनको होटल ने शाकाहारी बर्गर व सैंडविच न देकर चिकन बर्गर परोसा। इसे खाने के बाद उनका डाइजेसन बिगड़ गया। तबीयत ज्यादा खराब होने पर डॉक्टर के पास जाना पड़ा।
होटल ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया
शिकायतकर्ता ने बताया कि जब उन्होंने होटल मैनेजमेंट से शिकायत की तो उन लोगों ने भी संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं दी। होटल ने वैकल्पिक समाधान के रूप में, दोपहर या रात के खाने का विकल्प दिया। होटल के रवैया से नाखुश कस्टमर ने कंज्यूमर फोरम में अपील की।
फोरम ने फैसला सुनाया
कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष शिवराम के, सदस्य चंद्रशेखर एस नूला और रेखा सयन्नवर, ने मामले में सुनवाई की। फोरम ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एक शाकाहारी अतिथि को मांसाहारी भोजन परोस कर होटल ने बेहद खराब आतिथ्य किया है। इसके लिए होटल को पीड़ित पक्ष को 15 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा।
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