SC dismissed Kannur University VC appointment: सुप्रीम कोर्ट ने कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति गोपीनाथ रवींद्रन की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने बड़ा आरोप लगाया है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की प्रेशर टैक्टिक्स के कारण नवम्बर 2021 में गोपीनाथ रवींद्रन को कन्नूर विवि का कुलपति फिर से नियुक्त किया था।
क्या कहा गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कुलपति नियुक्ति पर?
सुप्रीम कोर्ट द्वारा कन्नूर विवि के कुलपति गोपीनाथ रवींद्रन की नियुक्ति रद्द किए जाने के बाद गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री पी विजयन पर हमला बोला। खान ने कहा कि पूरा दबाव सीएमओ का था। विजयन के कानूनी सलाहकार ने उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की। इस नियुक्ति ने मुख्यमंत्री ने उनका इस्तेमाल किया। एक व्यक्ति जो खुद को सीएम का कानूनी सलाहकार होने का दावा किया उसने उनको प्रभावित किया। खान ने कहा कि वह शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए दबाव नहीं डालेंगे।
विपक्ष ने मुख्यमंत्री से मांगा इस्तीफा
कन्नूर विवि कुलपति मामले में केरल सरकार या मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। हालांकि, विपक्ष के नेता वीडी सतीसन और कांग्रेस नेता ने शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की है।
दरअसल, केरल में कुलपतियों की नियुक्ति का विवाद काफी दिनों से चला आ रहा है। राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर तनातनी के बीच यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। दरअसल, राज्य सरकार पर आरोप है कि उसने अपने लोगों को कुलपति नियुक्त कराया। राज्यपाल ने नौ कुलपतियों से इस्तीफा की मांग की थी लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले में सभी को राहत दे दी। ऐसे में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के अधिकार का अतिक्रमण मानते हुए राज्य द्वारा नियुक्त कुलपति को हटाने का आदेश दिया है साथ ही नियुक्ति को रद्द कर दिया।
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