कोलकाता हॉरर केस: बंगाल में भाजपा का बंद, क्या हैं प्रमुख मांग?

Published : Aug 28, 2024, 01:33 PM IST
BJP Bandh

सार

भाजपा कार्यकर्ता आज सुबह से ही बंगाल बंद को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार की ओर से इस बंद का विरोध किया जा रहा है। भाजपा ने अपनी कुछ प्रमुख मांगों को लेकर बंद का ऐलान किया है।  

नेशनल न्यूज। भाजपा की ओर से आज बंगाल बंद का आह्वान किया गया है। बड़ी संख्या में कोलकाता भर में भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलाकाता मर्डर केस में प्रदर्शनकारी छात्रों पर आंसू गैस के गोली और वॉटर कैनन का प्रयोग करने से भाजपाइयों का गुस्सा भड़क गया है। बीजेपी ने पूरे बंगाल में एकजुट होकर बंद की घोषणा की है। हालांकि ममता सरकार ने इस बंद का विरोध किया और राज्य सरकार के कार्यालय, रेल-बस सेवा, स्कूल सब खुले रखने का आदेश दिया है।

भाजपाइयों ने हावड़ा ब्रिज किया जाम
भाजपा कार्यकर्ताओं ने सभी इलाकों में घूमकर बंद को सफल बनाने की अपील की है। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि ये बंद पार्टी के लिए नहीं बल्कि महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध के खिलाफ आवाज उठाने के लिए किया जा रहा है।   

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बाजार बंद, बाकी सब खुला फिर भी सन्नाटा
राज्य सरकार के निर्देश के मुताबिक बैंकों से लेकर सभी स्टेट गवर्नमेंट के दफ्तर आज खुले रहे थे। लेकिन कर्मचारियों की संख्या कम थी। बैंकों में भी ग्राहकों की संख्या इक्का-दुक्का ही थी। स्कूल कॉलेज भी खुले रहने का आदेश दिया गया था लेकिन फिर भी लोगों ने बच्चों की छुट्टी कर दी थी। कुछ स्कूलों ने ऑनलाइन क्लास चलने का निर्देश पहले ही जारी कर दिया था। बंद के कारण लोग घरों से भी कम ही निकल रहे थे।

क्या है भाजपा की प्रमुख मांग 
भाजपा की ओर से बंद का ऐलान मुख्यत: कोलकाता हॉरर केस में राज्य सरकार की लापरवाही के विरोध में किया गया है। भाजपा ने कोलकाता केस में सरकार के रवैये को लेकर पार्टी ने ममता सरकार से इस्तीफा देने की मांग की है। इसके साथ ही प्रदेश में कानून व्यस्था की बिगड़ी स्थिति के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार छात्र नेता सयान लाहिड़ी को रिहा करने की भी मांग की जा रही है।  कोलकाता में भाजपा नेता प्रियंगु पांडे पर फायरिंग के आरोपियों को पकड़ने की भी मांग की गई है।

हाइकोर्ट ने बंद की सुनवाई से किया इनकार
कोलकाता हाईकोर्ट में सरकार की ओर से बंद को अवैधानिक बताते हुए इसे रोकने के लिए जनहित याचिका दायर की गई थी, लेकिन न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया है। 

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