दुकान पर 5, शादी में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति; लॉकडाउन में इन बातों का सबको रखना होगा ध्यान

लॉकडाउन का चौथा चरण 18 मई से शुरू हो रहा है। यह 30 मई तक लागू रहेगा। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी हैं। इस बार राज्य सरकारों की सहमति पर  एक राज्य से दूसरे राज्य तक वाहन सेवा और बसें शुरू करने की अनुमति दी गई है।

Asianet News Hindi | Published : May 17, 2020 3:27 PM IST

नई दिल्ली. लॉकडाउन का चौथा चरण 18 मई से शुरू हो रहा है। यह 30 मई तक लागू रहेगा। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी हैं। इस बार राज्य सरकारों की सहमति पर  एक राज्य से दूसरे राज्य तक वाहन सेवा और बसें शुरू करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा रेस्टोरेंट भी होम डिलीवरी कर सकेंगे। हालांकि, सरकार ने इस बार शादी, अंतिम संस्कार और वर्क प्लेस को लेकर कुछ एडवाइजरी जारी की हैं, जिनका सबको पालन करना अनिवार्य होगा।

इन बातों का रखना होगा ध्यान
- सार्वजनिक जगहों और वर्कप्लेस पर मास्क अनिवार्य रहेगा।
- थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। 
- ट्रांसपोर्ट और सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। 
- शादियों में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा ऐसे कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। 
- अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। 
- सार्वजनिक जगहों पर शराब, पान, गुटका के सेवन पर रोक रहेगी। 
- दुकानों पर 6 फीट की दूरी रखना होगा। इसके अलावा एक दुकान पर एक वक्त में सिर्फ 5 लोग खड़े हो सकेंगे। 

वर्क प्लेस के लिए जरूरी गाइडलाइन
- सरकार ने साफ किया है कि जितना हो सके, उतना वर्क फ्रॉम होम जारी रखें। 
- दफ्तरों में सीमित स्टाफ रखना होगा। 
- थर्मल स्क्रीनिंग, हेंड वॉश, सैनिटाइजेशन जारी रखना होगा। शिफ्टों में गैप रखना होगा, जिससे कॉमन एरिया को सैनिटाइज और साफ किया जा सके।

आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल
सरकार ने साफ कर दिया है कि वर्क प्लेस में कर्मचारियों को फोन में आरोग्य सेतु एप रखना अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा जिला प्रसाशन लोगों को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड कराने के लिए प्रोत्साहित करेगा। 
 

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