लॉकडाउन 5: ऑफिस-सार्वजनिक जगहों पर जाने से पहले इन बातों का रखना होगा ध्यान, सरकार ने जारी किए निर्देश

कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया है। इसके लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी सेवाएं, शॉपिंग मॉल खोलने की इजाजत होगी।

नई दिल्ली. कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया है। इसके लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी सेवाएं, शॉपिंग मॉल खोलने की इजाजत होगी। इसके अलावा सरकार ने वर्क प्लेस और सार्वजनिक जगहों के लिए भी गाइडलाइन जारी की हैं। 

वर्क प्लेस के लिए निर्देश

जितना हो सके, उतना वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी जाए। 
- दफ्तर, वर्क प्लेस, दुकानों और अन्य जगहों को नियमित समय तक खोला जाए। 
- दफ्तरों में स्क्रीनिंग, हेंड वॉश, सैनिटाइजर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर व्यवस्था की जाए। 
- नियमित समयों पर सैनिटाइजेशन किया जाए।
- दफ्तर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। 
- फोन में आरोग्य सेतु ऐप होनी चाहिए।

सार्वजनिक जगहों पर इन बातों का रखना होगा ध्यान

फेस कवर- यात्रा के समय, सार्वजनिक स्थानों पर और वर्कप्लेस पर फेस को कवर करना आवश्यक है। 

सोशल डिस्टेंसिंग- सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को 2 गज की दूरी यानी 6 फीट का पालन करना होगा। 

इकट्ठे होने पर रोक- बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठे होने पर रोक रहेगी।  

सार्वजनिक जगहों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा- सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा। इस पर राज्य अपने मुताबिक, कानून और जुर्माना तय कर सकेंगे। 

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सार्वजनिक जगहों पर गुटखा, पान और तंबाकू के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। 

गाइडलाइन के मुताबिक, कंटेनमेंट एरिया के बाहर सभी गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोलने की छूट दी जााएगी।

पहला चरण- लॉकडाउन में 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी सेवाएं, शॉपिंग मॉल खोलने की इजाजत है। इसके लिए सरकार अलग से गाइडलाइन जारी करेगी। 

दूसरा चरण:  राज्यों की सहमति के आधार पर दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग खोले जाएंगे। इन पर फैसला फीडबैक के आधार पर जुलाई में लिया जाएगा। इसके लिए एसओपी जारी की जाएगी।

तीसरा चरण: अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क स्थिति को देखते हुए शुरू किए जाएंगे। इसी तरह से सोशल, राजनीतिक, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी जाएगी।

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