लॉकडाउन के बीच मोदी सरकार ने दी आज से सभी दुकानों को खोलने की छूट, शराब को लेकर लिया गया यह निर्णय

आज से देश में सभी दुकानें खुल जाएंगी। हालांकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी हैं। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में साफ किया कि ये आदेश ग्रीन जोन वाले इलाकों के लिए हैं। जारी हुए आदेश में शराब की दुकानों को इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है। याना शराब की दुकानों पर अभी प्रतिबंध जारी रहेगा। 

Asianet News Hindi | Published : Apr 25, 2020 3:36 AM IST

नई दिल्ली. कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए देशभर में लागू किए गए 3 मई तक लॉकडाउन के बीच देशवासियों के लिए शुक्रवार की रात सरकार ने बड़ी राहत दी है। शनिवार से देश की सभी दुकानें खुल जाएंगी। हालांकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी हैं। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में साफ किया कि ये आदेश ग्रीन जोन वाले इलाकों के लिए हैं। वो इलाके जिन्हें हॉटस्पॉट (कोरोना संक्रमित इलाकों में) घोषित किया गया है ,वहां ये आदेश लागू नहीं होंगे। 

शराब की दुकानें अभी रहेंगी बंद 

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गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश में शराब की दुकानों को इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है। उन्हें शॉप और एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बजाए किसी अन्य कैटेगरी में रखा गया है। यानी शराब की दुकानें अभी बंद ही रहेंगी। इसके अलावा जरूरी और गैरजरूरी सामानों की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। 

शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्स को करना होगा इंतजार 

गृहमंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल इत्यादि को भी खोले जाने की इजाजत नहीं दी गई है। इसके साथ ही यह साफ कर दिया गया है कि निगम क्षेत्र या शहर की सीमा तक कोई दुकानें नहीं खुलेंगी। 

जरूरी सामान की दुकानों को मिली थी छूट

उम्मीद की जा रही है कि देश में शनिवार से व्यावसायिक गतिविधियां कुछ रफ्तार पकड़ सकेंगी। लॉकडाउन की वजह से देश में सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए थे। सिर्फ जरूरी सामान जैसे- सब्जी, फल, दवाई और किराना दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी गई थी। 

गृह मंत्रालय ने लगाई हैं कुछ शर्तें

गृह मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक, केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के पास बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी है। यानी वो दुकानें जो नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आती हों। शर्तों के मुताबिक सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। दुकानों में सिर्फ आधा स्टाफ ही काम कर सकेगा। स्टाफ द्वारा मास्क लगाना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उपायों को भी निभाना होगा। 

 

(प्रतिकात्मक तस्वीर)

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