शादी में भीड़ जुटाने पर 1 साल की सजा, अंतिम संस्कार में 20 लोग हो सकेंगे शामिल, सभी को लगाने होंगे मास्क

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद गृह मंत्रालय ने बुधवार को नई गाइडलाइंस जारी कर दीं। नई गाइडलाइंस में आम लोगों से जुड़े कई निर्देश जारी किए गए हैं। यहां तक की शादी, अंतिम संस्कार, लिफ्त के इस्तेमाल को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। 

Asianet News Hindi | Published : Apr 15, 2020 7:55 AM IST

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद गृह मंत्रालय ने बुधवार को नई गाइडलाइंस जारी कर दीं। नई गाइडलाइंस में आम लोगों से जुड़े कई निर्देश जारी किए गए हैं। यहां तक की शादी, अंतिम संस्कार, लिफ्त के इस्तेमाल को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। आईए जानते हैं कि नई गाइडलाइन में क्या निर्देश दिए गए हैं।
 
शादी: सार्वजनिक स्थल, होटल, मैरिज गार्डन पहले की तरह ही बंद हैं। इसके बावजूद अगर आप शादी में प्रशासन के नियमों का पालन नहीं करते और भीड़ इकट्ठा करेंगे तो आपको एक साल की सजा भी हो सकती है। 

अंतिम संस्कार: अंतिम संस्कार में प्रशासन के नियमों का भी पालन करना होगा। यहां तक की अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग इकट्ठा हो सकेंगे। साथ ही अंतिम संस्कार के वक्त मौजूद सभी लोगों को मास्क भी लगाने होंगे। 

पब्लिक प्लेस पर मास्क जरूरी: नई गाइडलाइन के मुताबिक, पब्लिक और वर्क प्लेस पर मास्क लगाना जरूरी होगा। इसके अलावा सरकार के नियमों के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। किसी भी संस्थान में 5 से अधिक लोग काम नहीं कर सकेंगे।

शराब, सिगरेट की ब्रिकी पर रोक: नई गाइडलाइन के मुताबिक, राज्य शराब की दुकानें नहीं खोल सकेंगे। साथ ही सिगरेट तंबाकू की बिक्री पर भी रोक रहेगी। अगर कोई सार्वजनिक स्थान पर थूकता है तो सजा और जुर्माना भी देना होगा। 

धार्मिक स्थल भी बंद: इसके साथ ही केंद्र सरकार ने धार्मिक स्थल, स्कूल, यूनिवर्सिटी, मॉल, सिनेमा हॉल को भी 3 मई तक बंद रखने को कहा है। साथ ही किसी भी राजनीतिक, धार्मिक या खेल के आयोजन पर भी रोक रहेगी। 

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