स्कूल-कॉलेज,रेल...3 मई तक सब बंद; 20 अप्रैल से खुलेंगी छोटी दुकानें,गांवों में शुरू होंगे उद्योग

3 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के दौरान किसे छूट मिलेगी और क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा। इसको लेकर आज बुधवार को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इसमें बताया गया है कि घरेलू उड़नों पर फिलहाल पाबंदी जारी रहेंगी।

Asianet News Hindi | Published : Apr 15, 2020 4:28 AM IST / Updated: Apr 15 2020, 03:06 PM IST

नई दिल्ली. कोरोनो वायरस के खिलाफ जारी जंग के बीच 3 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के दौरान किसे छूट मिलेगी और क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा। इसको लेकर आज बुधवार को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इसमें बताया गया है कि घरेलू उड़नों पर फिलहाल पाबंदी जारी रहेंगी। मेट्रो और बस सेवा भी फिलहाल नहीं चलेंगी। स्कूल, कोचिंग संस्थान भी बंद ही रहेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार के अपने भाषण में कहा था कि 20 अप्रैल तक और ज्यादा कड़ाई रहेगी। इसके बाद जो हॉटस्पॉट नहीं होंगे उन्हें छूट दी जाएगी। इन जगहों पर मिलने वाली छूट को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। 

    पहले से बंद ये सुविधाएं 3 तक भी बंद रहेंगी 

    • सभी तरह की घरेलू और विदेशी उड़ानें बंद रहेंगी। केवल सुरक्षा कारणों से होने वाली आवाजाही और कार्गो उड़ानों को ही इजाजत दी गई है। 
    • यात्री ट्रेनों की सभी तरह की आवाजाही बंद रहेगी। सुरक्षा कारणों से ट्रेन का संचालन किया जाएगा। 
    • पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली बसें नहीं चलेंगी। मेट्रो रेल सेवाएं भी बंद रहेंगी।
    • मेडिकल वजहों को छोड़कर बाकी सभी लोगों का एक दूसरे से जिलों और एक से दूसरे राज्यों में मूवमेंट प्रतिबंधित रहेगा। 
    • सभी तरह के एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टिट्यूट्स बंद रहेंगे।
    • जिन्हें इजाजत मिली हुई है, उसे छोड़कर सभी तरह की कमर्शियल और इंडस्ट्रियल गतिविधियां बंद रहेंगी।
    • जिन्हें इजाजत मिली हुई है, उसे छोड़कर हॉस्पिटैलिटी सेवाएं भी नहीं चलेंगी।
    • ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवाएं बंद रहेंगी।
    • सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इनके जैसी जगहें भी नहीं खुलेंगी।
    • सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह या जमावड़े की इजाजत नहीं होगी। 
    20 अप्रैल से शुरू होंगी ये सेवाएं 
    • नगरीय निकाय की सीमा से बाहर गांवों में उद्योग शुरू किए जा सकेंगे। 
    • गांवों में ईंट भट्टों, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम शुरू किया जाएगा। 
    • ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार की अनुमति वाले कॉमन सर्विस सेंटर खुल सकेंगे। 
    • कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सर्विस शुरू होगी। 
    • मतस्य पालन, मेंटेनेंस, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री हो सकेगी।
    • मछली और मत्स्य उत्पाद, फिश सीड, मछलियों का खाना और इस काम में लगे लोग आवाजाही कर सकेंगे।
    • चाय, कॉफी, रबर और काजू की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री के लिए भी फिलहाल 50% मजदूर ही रहेंगे।
    • दूध का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रिब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा।
    • पशुओं का खाना मसलन मक्का और सोया की मैन्युफेक्चरिंग औरडिस्ट्रिब्यूशन हो सकेगा। पशु शेल्टर, गौशालाएं खुलेंगी।
    20 अप्रैल से खुलेंगी छोटी दुकानें
    • जरूरी सामान बेचने वाली किराना दुकानें, राशन की दुकानें।
    • फल-सब्जी के ठेले, साफ-सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें।
    • डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें।
    • इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर सर्विसेस, कुरियर सर्विसेस, डीटीएच, केबल सर्विसेस। 
    • ई-कॉमर्स कंपनियां काम शुरू कर सकेंगी। उन्हें अपने सामान की डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों के लिए जरूरी अनुमति लेनी होगी।
    • जिला प्रशासन की यह जिम्मेदारी होगी कि इन सभी सेवाओं की होम डिलिवरी का इंतजाम करे ताकि ज्यादा लोग घरों से बाहर न निकलें।
    • आईटी और इससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तर 50% स्टाफ के साथ खोले जाएंगे। 
    • केवल सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर।
    • ऑफिस और आवासीय परिसरों की प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस और मैंटेनेंस सर्विसेस।
    • ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे खुलेंगे। राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि इनमें न्यूनतम दूरी बनी रहे।
    मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े ये उद्योग भी होंगे शुरू 
    • जरूरी सामान की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम होगा, इनमें ड्रग, फार्मा और मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियां शामिल हैं।
    • सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर मनरेगा कामगार काम कर सकेंगे।
    • ऐसी प्रोडक्शन यूनिट, जिसमें प्रोसेस को रोका नहीं जा सकता है, वे शुरू की जाएंगी साथी ही सप्लाई चेन भी शुरू की जा सकेगी।
    • मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और स्पेशनल इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्रियल टाउनशिप में स्थित कंपनियों को अपने यहां काम करने वाले स्टाफ के रुकने की व्यवस्था कंपनी परिसर में करनी होगी। अगर स्टाफ बाहर से आ रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उनके आने-जाने के इंतजाम करने होंगे।
    • आईटी हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों में कामकाज होगा। कोल प्रोडक्शन, माइन और मिनरल प्रोडक्शन, उनके ट्रांसपोर्ट और माइनिंग के लिए जरूरी विस्फोटक की आपूर्ति जारी रहेगी।
    • ऑयल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, पैकेजिंग मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी छूट मिलेगी।
    • शहरी क्षेत्र के बाहर सड़क, सिंचाई, बिल्डिंग, अक्षय ऊर्जा और सभी तरह के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकेगा। अगर शहरी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू करना है तो इसके लिए मजदूर साइट पर ही उपलब्ध होने चाहिए। कोई मजदूर बाहर से नहीं लाया जाएगा।

    हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं

    कोरोना के हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इन इलाकों में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। साथ ही किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी.। आवश्यक सामानों की होम डिलिवरी होगी। एरिया की सुरक्षा में लगे जवान और मेडिकल स्टाफ का ही मूवमेंट होगा। 

     

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