थूकने पर जुर्माना, लॉकडाउन तोड़ने पर सजा...ढील की बजाय और सख्त हुए नियम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद गृह मंत्रालय ने बुधवार को नई गाइडलाइंस जारी कर दीं।  नई गाइडलाइंस में किसानों और जरूरी सेवाओं में कुछ ढील जरूर दिख रही है। हालांकि, केंद्र ने लॉकडाउन-2 और सख्त कर दिया है।
नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद गृह मंत्रालय ने बुधवार को नई गाइडलाइंस जारी कर दीं।  नई गाइडलाइंस में किसानों और जरूरी सेवाओं में कुछ ढील जरूर दिख रही है। हालांकि, केंद्र ने लॉकडाउन-2 और सख्त कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक,  सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा। वहीं, लॉकडाउन तोड़ने पर सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही पब्लिक प्लेस पर मुंह बांधना या मास्क पहनना भी जरूरी किया गया है।

केंद्र ने जारी कीं ये गाइडलाइन
पब्लिक और वर्क प्लेस पर मास्क लगाना जरूरी होगा। इसके अलावा सरकार के नियमों के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। किसी भी संस्थान में 5 से अधिक लोग काम नहीं कर सकेंगे। शादी या अंतिम संस्कार में प्रशासन के निर्देशों का पालन करना होगा। इसके अलावा  शराब, गुटखा और तंबाकू की बिक्री पर रोक रहेगी। 

वर्क प्लेस के लिए भी कड़े किए नियम
सभी संस्थानों को थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करानी होगी। शिफ्ट बदलने में एक घंटे का गैप जरूरी। इस दौरान सैनिटाइजेशन किया जाएगा। इसके अलावा 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को घर से काम करने के लिए जोर देना। दफ्तरों में बड़े स्तर पर मीटिंग पर रोक। 

हॉटस्पॉट पर देना होगा विशेष ध्यान
इसके साथ ही केंद्र की गाइडलाइन में राज्य सरकारों से हॉटस्पॉट पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। प्रशासन की गाइडलाइन के मुताबिक, हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं। इन जोन को सख्ती से नियंत्रित किया जाए। मेडिकल और लॉ एंड ऑर्डर और जरूरी सेवाओं के अलावा यहां लोगों का आना जाना ना हो। साथ ही राज्य सरकारों से अपने क्षेत्रों में किसी भी तरह की ढील नहीं देने को कहा गया है। 

धार्मिक स्थल भी बंद
इसके साथ ही केंद्र सरकार ने धार्मिक स्थल, स्कूल, यूनिवर्सिटी, मॉल, सिनेमा हॉल को भी 3 मई तक बंद रखने को कहा है। साथ ही किसी भी राजनीतिक, धार्मिक या खेल के आयोजन पर भी रोक रहेगी।

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