लोकसभा में पास हुआ जन्म-मृत्य रजिस्ट्रेशन (संशोधन) बिल 2023, जानिए आम आदमी के जीवन में क्या लाएगा बदलाव?

Published : Aug 01, 2023, 06:38 PM ISTUpdated : Aug 02, 2023, 12:15 AM IST
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सार

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने इस बिल संबंधी सवालों का जवाब दिया और उसके बाद उसे ध्वनिमत से पास कर दिया गया।

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र में मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के भारी शोर-शराबा हंगामा के बीच जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन (संशोधन) बिल 2023 को मंजूरी मिल गई। इस बिल के पास होने के बाद अब जन्म-मृत्य का डिजिटल रजिस्ट्रेशन व इलेक्ट्रानिक डिलेवरी की सुविधा होगी। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने इस बिल संबंधी सवालों का जवाब दिया और उसके बाद उसे ध्वनिमत से पास कर दिया गया।

जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन (संशोधन) बिल 2023 को मंजूरी मिलने के बाद अब राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर जन्म और मौतों का डेटाबेस तैयार होगा। इस बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल अब किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, आधार, शादी रजिस्ट्रेशन, जॉब पाने या अन्य किसी भी ऐसे दस्तावेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जहां जन्म प्रमाण पत्र देना होता है। जानकार बताते हैं कि यह आधार के जगह पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। बीते 26 जुलाई को केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने इस बिल को पेश किया था। मंगलवार को उन्होंने इस पर जवाब दिया और ध्वनिमत से इसे सरकार ने पास करा लिया।

दिल्ली का चर्चित ऑर्डिनेंस बिल भी पेश

गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में दिल्ली आर्डिनेंस बिल पेश कर दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार कोई भी बिल लोकसभा में पेश कर सकती है। गृहमंत्री ने कहा कि सभी आपत्तियां राजनैतिक हैं, इसलिए मुझे बिल पेश करने की अनुमति दी जाए। दरअसल, इस बिल के पास हो जाने के बाद दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग से लेकर कार्रवाई तक का अधिकार उप राज्यपाल के पास होगा।

राज्यसभा में 6 विधेयक पेश

संसद के मानसून सत्र में 1 अगस्त को राज्यसभा में कुल 6 विधेयक सूचीबद्ध किए गए। इनमें बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक सहित कुल 6 विधेयक हैं। इनमें से दो प्रस्तावना के और 4 विधेयक विचार करने और पारित करने के लिए पेश किए जाएंगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जैविक विविधता अधिनियम 2002 में संशोधन के लिए पेश करेंगे। यह विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित किया जा चुका है। 

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