
मुंबई. देश में बुधवार को कोरोना संक्रमण के मामले 1 लाख तक पहुंच गए हैं। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 31 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन के चौथे चरण में केंद्र सरकार ने राज्यों को प्रतिबंध बढ़ाने या ढीलें देने का अधिकार दिया है। इसके अलावा अब राज्य अपने मुताबिक, जोन का निर्धारण भी कर सकते हैं। इसी क्रम में अब महाराष्ट्र ने लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी कर दी हैं।
नई गाइडलाइन के मुताबिक, राज्य को सिर्फ दो जोन रेड और नॉन रेड जोन में बांटा जाएगा। मुंबई महानगर पालिका समेत सभी महानगरों को रेड जोन में रखा गया है। इसके अलावा मुंबई में भी अब शराब मिल सकेगी। लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी हो पाएगी।
ये सेवाएं रहेंगी बंद
- होटल, मॉल, स्कूल, धार्मिक स्थल, मेट्रो-बस सेवा बंद रहेंगी
- कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सामान मिल सकेगा।
- टैक्सी-कैब बंद रहेंगी। रिक्शा भी नहीं चलेंगे।
- सिनेमा हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरिम, असेंबली हॉल सब बंद रहेंगे।
ये सेवाएं होंगी शुरू
- आरटीओ में वाहन और घरों के रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे।
- परीक्षा पेपर्स की जांच के लिए 5% कर्मचारी मौजूद रह सकेंगे।
- रेड जोन में मॉल, दुकानें उद्योग जिन्हें खोलने की मंजूरी नहीं मिली थी, उन्हें अब खोलने का निर्देश दिया गया। अब ये सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच खुलेंगे।
- चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा दो लोग बैठ सकते हैं, लेकिन दोपहिया वाहन में सिर्फ 1 व्यक्ति बैठ सकता है।
- रेड जोन में ई कॉमर्स साइट आवश्यक और गैर-आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी कर सकेंगी।
- इसके साथ ही रेड जोन में सभी औद्योगिक इकाइयों और निर्माण स्थलों को भी शुरू करने की अनुमति है।
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