लॉकडाउन: महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल-मॉल बंद रहेंगे, प्राइवेट ऑफिस में 10% कर्मचारी काम कर सकेंगे

Published : May 31, 2020, 05:23 PM ISTUpdated : May 31, 2020, 05:46 PM IST
लॉकडाउन: महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल-मॉल बंद रहेंगे, प्राइवेट ऑफिस में 10% कर्मचारी काम कर सकेंगे

सार

कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा राज्य में स्कूल, कॉलेज, मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, मॉल और धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। हालांकि, 10% कर्मचारियों के साथ प्राइवेट दफ्तर खोलने की अनुमति दे दी गई है। 

मुंबई. कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा राज्य में स्कूल, कॉलेज, मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, मॉल और धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। हालांकि, 10% कर्मचारियों के साथ प्राइवेट दफ्तर खोलने की अनुमति दे दी गई है। आईए देखते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने अपनी गाइडलाइन में क्या-क्या छूट दी है...

ये सेवाएं रहेंगी बंद

- महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग सब बंद रहेंगे। 
- वंदे भारत मिशन को छोड़कर बाकी सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएं बंद रहेंगी।
- सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, बार, असेंबली हॉल सब बंद रहेंगे।
- सामाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, धार्मिक जमावड़ों पर रोक रहेगी। 
- धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। 
- सलून, नाई की दुकानें, पार्लर बंद रहेंगे। 
- शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे।  
- इसके अलावा यहां आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पर सख्ती से प्रतिबंध रहेगा। 

कंटेनमेंट को छोड़कर बाकी जगहों पर चरण बद्ध खुलेंगी सेवाएं



- खुले सार्वजनिक जगहों पर साइकिलिंग, जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग कर सकेंगे। इनमें पार्क, बीच, ग्राउंड भी शामिल हैं। इंडोर स्टेडियम में किसी भी गतिविधि की छूट नहीं है।

- इन गतिविधियों के लिए सुबह 5 से शाम 7 बजे तक छूट है।
- ग्रुप एक्टिविटी पर रोक रहेगी। बच्चे अपने माता पिता के साथ आ सकते हैं।
- लोगों से घरों पर रहने की अपील की गई है। सिर्फ सीमित फिजिकल एक्टिविटी ही की जाए। 
- भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें
- लोग अपने पास वाली जगहों का ही इस्तेमाल करें। 
- प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने कामों को शुरू कर सकते हैं।  




- सभी मार्केट (मॉल, कॉम्प्लेक्स को छोड़कर ) खुल सकेंगे। मार्केट का एक तरफ एक दिन और दूसरी तरफ अगले दिन खुलेगा। दुकानें 9 बजे से 5 बजे तक खुल सकेंगी। 
- कपड़ों की दुकानों में ट्रायल रूम का इस्तेमाल नहीं होगा। ना ही कपड़ों की अदला बदली होगी। 
- दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा।

पैदल या साइकिल से बाजार निकलें लोग
लोगों से अपील की गई है कि वे पास के बाजार में ही शॉपिंग करने जाएं। बाजार जाते समय वे पैदल या साइकिल का इस्तेमाल करें। गैर जरूरी लंबी यात्रा पर रोक है। शॉपिंग के लिए कार या बाइक के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा। 
- अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है तो प्रशासन बाजार बंद करा सकता है। 

टैक्सी-रिक्शा के लिए ये हैं नियम

टैक्सी-  जरूरी सेवाओं के लिए, ड्राइवर के अतिरिक्त एक शख्स बैठ सकेगा।
रिक्शा-  जरूरी सेवाओं के लिए, ड्राइवर के अतिरिक्त एक शख्स बैठ सकेगा।
चार पहिया वाहन- जरूरी सेवाओं के लिए, ड्राइवर के अतिरिक्त एक शख्स बैठ सकेगा।
दो पहिया वाहन - जरूरी होने पर, सिर्फ 1 व्यक्ति यात्रा कर सकता है



- सभी प्राइवेट दफ्तर 10% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। बाकी लोगों को वर्क फ्रॉम की अनुमति दी जाए। 
- जिले के अंदर बस सेवाओं की अनुमति दी जाएगी, जबकि एक जिले से दूसरे जिले में बस सेवाओं की अनुमति नहीं होगी। 

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