महाराष्ट्र के लिए हवाई यात्रा करने से पहले जान लें यह नियम, उद्धव सरकार ने यात्रियों के लिए जारी कि गाइडलाइन

Published : May 25, 2020, 08:14 PM IST
महाराष्ट्र के लिए हवाई यात्रा करने से पहले जान लें यह नियम, उद्धव सरकार ने यात्रियों के लिए जारी कि गाइडलाइन

सार

महाराष्ट्र सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र आने वाले सभी यात्रियों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन रहना आवश्यक होगा। इसके साथ ही आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और बाएं हाथ पर स्टांप लगाया जाएगा। 

मुंबई. देश में जारी कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच आज से घरेलू उड़ानों की शुरूआत हो गई है। सभी हवाईअड्डों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए अलग-अलग नियम बना रहे हैं, जिसमें दूसरे राज्यों से विमानों के जरिये आने वाले यात्रियों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कुछ नियम कायदे निर्धारित किए हैं। आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी और बाएं हाथ पर मुहर लगाई जाएगी, और इनके लिए 14 दिन का होम आइसोलेशन अनिवार्य होगा। 

एक हफ्ते के लिए जा रहे मुंबई तो आइसोलेशन की जरूरत नहीं 

हालांकि स्थानीय प्रशासन होम आइसोलेशन में कुछ रियायत दे सकता है यदि यात्री किसी दफ्तर में काम करता है। प्रशासन जरूरी होने पर भी रियायत देने पर विचार कर सकता है। यदि कोई यात्री महाराष्ट्र आता है और एक सप्ताह में लौट जाता है तो उसे होम आइसोलेशन में रहना जरूरी नहीं है, लेकिन उन्हें इसके बारे में राज्य सरकार को विवरण मुहैया कराना होगा। साथ ही ऐसे यात्रियों को कंटेनमेंट जोन में जाने की इजाजत नहीं होगी। 

इन यात्रियों को देनी होगी जानकारी 

महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस में कहा गया कि यदि कोई यात्री रिहायशी परिसर में रहने नहीं जा रहा है तो उसे अपने रहने के स्थान के बारे में सूचित करना होगा ताकि सैनिटाइजेशन किया जा सके। मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) कोरोना लक्षण वाले मरीजों पर लागू होंगे।  एयरपोर्ट तक सड़क मार्ग से जाने की अनुमति होगी लेकिन यात्री को कंटेनमेंट जोन में जाने और वहां से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। यात्रियों को रेड जोन से बाहर जाने के लिए पहले से ही अनुमति लेनी होगी। 

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