महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू का ऐलान, वीकेंड पर रहेगा लॉकडाउन; कोरोना पर लगाम के लिए उद्धव सरकार का फैसला

Published : Apr 04, 2021, 07:06 PM ISTUpdated : Apr 04, 2021, 07:10 PM IST
महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू का ऐलान, वीकेंड पर रहेगा लॉकडाउन; कोरोना पर लगाम के लिए उद्धव सरकार का फैसला

सार

महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक साबित हो रही है। ऐसे में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार ने रविवार को सख्त कदम उठाए हैं। राज्य में वीकेंड पर लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इसके अलावा रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। प्रदेश सरकार के मंत्री असलम शेख ने यह जानकारी दी। 

मुंबई. महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक साबित हो रही है। ऐसे में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार ने रविवार को सख्त कदम उठाए हैं। राज्य में वीकेंड पर लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इसके अलावा रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। प्रदेश सरकार के मंत्री असलम शेख ने यह जानकारी दी। 

महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 49,447 नए मरीज मिले। यानी देश में कुल मिले मरीज (92,994 ) का 50% से ज्यादा। वहीं, राज्य में शनिवार को 37,821 मरीज ठीक हुए और 277 की मौत हुई। तेजी से बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर जनता सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करती, तो लॉकडाउन जैसे कड़े कदम उठाए जाएंगे। 

सिर्फ जरूरी सामान मिलेगा
सलम शेख ने कहा कि वीकेंड और रात का लॉकडाउन जैसी व्यवस्थाओं से कोरोना के मामलों पर नियंत्रण पाने की कोशिश की जाएगी। इसके तहत शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। वहीं, रात में सिर्फ जरूरी सेवाएं खुली रहेंगी। रात में जरूरी सेवाओं में लगे लोग ही यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा सिटिंग क्षमता के मुताबिक ही बस में यात्रियों को बैठने की अनुमति होगी। 
 
- वहीं, बस, ट्रेन और रिक्शा चल सकेंगे। इसके अलावा थिएटर, रेस्टोरेंट, मॉल और बार पूरी तरह बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में सिर्फ टेक अवे की अनुमति होगी। शनिवार और रविवार को उद्यान, समुद्र तटों, गेटवे ऑफ इंडिया और अन्य खुले स्थानों पर जाने पर प्रतिबंध होगा। कार्यालयों के लिए कर्मचारियों को घर से काम करना होगा। 

- राज्य में दिन में गाड़ियां चलेंगी लेकिन रिक्शा में 1 ड्राइवर और 2 लोगों को अनुमति है। टैक्सी 50% लोगों के साथ चलेगी। बसों में खड़े होकर सफर करना मना है। धर्मिक स्थलों में पुजारी और कर्मचारियों को ही अनुमति होगी। ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने वाली फिल्म के शूटिंग की अनुमति नहीं है।

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