मनीष सिसोदिया ने हाईकोर्ट में की जमानत की अपील: 26 अप्रैल को होगी सुनवाई, बोले-CBI के पास कोई सबूत नहीं केवल परेशान किया जा रहा

Published : Apr 20, 2023, 09:40 PM IST
Manish Sisodia

सार

मनीष सिसोदिया के अधिवक्ता दयान कृष्णन गुरुवार को कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि दिल्ली आबकारी केस में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को छोड़कर सारे अन्य आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जा रहा है।

Manish Sisodia bail decision: दिल्ली आबकारी नीति केस में जेल कैद मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया ने बीमार पत्नी की हालत का हवाला देते हुए जमानत की अपील की है। सिसोदिया की ओर से जमानत की अर्जी देने वाले अधिवक्ता ने दावा किया कि सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है, वह केवल उनके क्लाइंट को परेशान करने के लिए तरह-तरह के आरोप लगा रही है। जस्टिस दिनेश शर्मा ने सिसोदिया की तरफ से दलीलें पूरी होने पर हाईकोर्ट ने मामले को 26 अप्रैल के लिए लिस्टेड कर दिया।

सिसोदिया को छोड़कर सारे आरोपियों को जमानत मिल रहा

मनीष सिसोदिया के अधिवक्ता दयान कृष्णन गुरुवार को कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि दिल्ली आबकारी केस में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को छोड़कर सारे अन्य आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जा रहा है। जांच एजेंसियों के पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि उनके क्लाइंट ने किन्हीं भी सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है। जस्टिस ने सुनने के बाद 26 अप्रैल को हाईकोर्ट ने केस को लिस्टेड किया है। जस्टिस शर्मा ने एएसजी से कहा है कि वह कोर्ट को बताएं कि एक्साइज पॉलिसी कैसे चलती है। जानकार बता रहे कि जांच अधिकारी को इस बाबत क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जा सकता है।

पूर्व में भी सिसोदिया की ओर से पत्नी के स्वास्थ्य का हवाला देकर जमानत की मांग

बीते दिनों भी मनीष सिसोदिया की ओर से जमानत की अर्जी दी गई थी। लेकिन स्पेशल कोर्ट ने उनकी जमानत को खारिज कर दिया था। 31 मार्च को स्पेशल जज ने सुनवाई के बाद जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद सिसोदिया की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की गई। दयान कृष्णन ने कहा कि आप नेता सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल कंडीशन पर विचार नहीं किया जा रहा। वे मल्टीपल स्केलेरोसिस से पीड़ित हैं और उनकी हालत बिगड़ती जा रही है।

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