अटेंडेंस नियमों में छूट, अभिभावकों की लिखित सहमति जरूरी... 15 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल, गाइडलाइन जारी

Published : Oct 05, 2020, 05:24 PM ISTUpdated : Oct 05, 2020, 07:02 PM IST
अटेंडेंस नियमों में छूट, अभिभावकों की लिखित सहमति जरूरी... 15 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल, गाइडलाइन जारी

सार

देशभर में 15 अक्टूबर से क्रमबद्ध तरीके से स्कूल खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। वहीं, राज्यों को सुरक्षा, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्कूलों को शुरू करने के लिए एसओपी जारी करनी होगी। 

नई दिल्ली. देशभर में 15 अक्टूबर से क्रमबद्ध तरीके से स्कूल खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। वहीं, राज्यों को सुरक्षा, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्कूलों को शुरू करने के लिए एसओपी जारी करनी होगी। 

शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, मंत्रालय ने राज्यों को छूट दी है कि वे अपनी परिस्थितियों को देखते हुए अभिभावकों और संस्थानों से बातचीत करके स्कूल खोल सकते हैं।

कैसी है गाइडलाइन?

1- स्कूलों में सभी क्षेत्रों की, फर्नीचर, स्टोरेज प्लेस, वॉटर टैक, किचिन, कैंटीन, लैब, स्कूल कैंपस की सफाई और डिसइंफेक्शन की व्यवस्था करनी होगी। 

2- स्कूल को इमरजेंसी केयर सपोर्ट टीम, जनरल सपोर्ट टीम, हाईजीन इंस्पेक्शन जैसी टास्क टीम बनानी होंगी।

3- स्कूलों को राज्यों की गाइडलाइन्स के मुताबिक, सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए अपनी एसओपी तैयार करनी होगी। इसके बारे में पोस्टर, मैसेज या नोटिस के माध्यम से अभिभावकों तक पहुंचाना होगा। 

4- सीटिंग प्लान बनाते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। किसी भी प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होगा। 

5- सभी छात्रों और स्टाफ को मास्क पहनना होगा। खासकर क्लास में या कोई गतिविधि करते वक्त (लैब या लाइब्रेरी में)। 

6- सोशल डिस्टेंसिंग के मैसेज मार्क या डिस्प्ले करने होंगे। राज्यों को अभिभावकों से बच्चों को स्कूल बुलाने से पहले सहमति लेनी होगी। जो अभिभावक चाहते हैं कि उनका बच्चा घर से पढ़े, उसकी भी अनुमति दी जाएगी। 

7- छात्रों, अभिभावक, टीचर्स, हॉस्टल स्टाफ को शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जारी की गईं गाइडलाइन का पालन करना होगा। 

8- परीक्षा और ब्रेक के लिए एकेडमिक कैलेंडर में जरूरी परिवर्तन किए जाएं। स्कूलों को यह सुनिच्छित करना होगा कि स्कूल खुलने से पहले सभी के पास किताबें हों। 

9- उपस्थति में छूट दी जाए। ताकि बीमार होने पर बच्चा या स्टाफ घर पर रह सके। 

10- कोई संक्रमित पाए जाने पर प्रोटोकॉल के तहत आगे की कार्रवाई की जाए।

11- राज्यों को सलाह दी गई है कि वे मिड डे मील में गरम पका हुआ खाना परोसे। या इसके बराबर छात्रों को भत्ता दें। 

12- दो-तीन हफ्ते तक बच्चों का कोई असेसमेंट नहीं होगा, स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ और इमोशनल सेफ्टी पर भी ध्यान देना होगा।

 25 मार्च से बंद हैं स्कूल
देशभर में कोरोना के चलते 25 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया था। तभी से देशभर में स्कूल बंद हैं। हालांकि, हाल ही में कुछ राज्यों में सीमित संख्या के साथ स्कूल शुरू किए गए हैं। हालांकि, कोरोना काल में ही NEET-JEE और कुछ राज्यों ने बोर्ड परीक्षाएं जरूर कराई थीं। 

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